दिल्ली कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़ मामले में एक को पुलिस कस्टडी और अन्य को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

LiveLaw News Network

23 Sep 2021 6:26 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़ मामले में एक को पुलिस कस्टडी और अन्य को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

    दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर कथित तोड़फोड़ के मामले में एक आरोपी को एक दिन की पुलिस कस्टडी में जबकि चार अन्य को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा।

    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा पांच लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सुनाया।

    इस मामले में हिंदू सेना संगठन के सदस्य शामिल हैं।

    कोर्ट ने आरोपी ललित को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं अन्य आरोपी शिवम, सचिन और अन्य सहित अन्य आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया।

    ललित की हिरासत के मामले में पुलिस ने तर्क दिया कि हथियार की बरामदगी के लिए और मामले में कथित साजिश का पता लगाने के लिए भी उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

    दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 427 और 188 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 ( Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) के अन्य प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज की।

    गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के खिलाफ ओवैसी के घर में तोड़फोड़ करते हुए प्रवेश द्वार, नेमप्लेट, लाइट और खिड़कियों को कथित रूप से क्षतिग्रस्त करने का मामला है।

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