दिल्ली कोर्ट ने मर्डर केस में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

LiveLaw News Network

29 May 2021 12:09 PM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने मर्डर केस में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

    दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में देने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "न्याय के हित में मैं केवल चार दिनों के लिए पुलिस के आवेदन की अनुमति देना उचित समझता हूं।"

    अधिवक्ता सात्विक मिश्रा के साथ अधिवक्ता प्रदीप राणा सुशील कुमार की ओर से पेश हुए, जबकि आशीष काजल अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।

    सुशील कुमार को रविवार सुबह दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके एक सहयोगी और छत्रसाल स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनर अजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुंडका क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी की है।

    पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने मामले के सिलसिले में सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

    यह देखते हुए कि कुमार इस मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ता है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने इस प्रकार आदेश दिया:

    "मौजूदा मामले में एक आवेदक आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अब तक की जांच के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया आवेदक / आरोपी मुख्य साजिशकर्ता है और प्राथमिकी एक विश्वकोश नहीं है। जांच अभी भी जारी है और कुछ आरोपी व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। न्यायालय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि यह अग्रिम जमानत का स्टेप है कोई भी टिप्पणी करने से पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस स्तर पर, न्यायालय अग्रिम देने के लिए इच्छुक नहीं है।"

    दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 365, 325, 323, 341,506, 188, 269, 34 और 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

    कथित तौर पर, 4 मई को जह दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे पहलवान सागर की मृत्यु हो गई थी और उसके दो दोस्त घायल हो गए।

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