Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता को 26 मार्च तक के लिए ED हिरासत में भेजा

Shahadat

23 March 2024 8:47 AM GMT

  • Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता को 26 मार्च तक के लिए ED हिरासत में भेजा

    दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 26 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।

    राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने BRS नेता के लिए 5 दिन की और हिरासत की मांग की थी।

    कोर्ट ने के कविता की ED रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी। अब वह 26 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होंगी।

    कविता को 15 मार्च की शाम को एजेंसी और आयकर विभाग द्वारा उनके हैदराबाद आवास पर तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद ED ने गिरफ्तार कर लिया था।

    गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना विधान परिषद सदस्य कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने शाम 5:20 बजे हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया गया।

    सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि चार लोगों के बयान लिए गए और कविता का उक्त बयानों से सामना कराया गया।

    ज़ोहेब ने कहा,

    “उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत के भुगतान की साजिश रची।”

    उन्होंने कहा कि कविता के फोन के डेटा का भी विश्लेषण किया गया और उसे फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट से रूबरू कराया गया, जिसमें दर्शाया गया कि ED की जांच के दौरान डेटा को हटा दिया गया।

    उन्होंने आगे कहा कि कविता के भतीजे के व्यवसाय के कुछ विवरण भी मांगे गए, जिस पर BRS नेता ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

    ज़ोहेब हुसैन ने आगे कहा,

    “तलाशी के दौरान, (भतीजे का) मोबाइल जब्त कर लिया गया। लेकिन यह शख्स सामने नहीं आया। उन्हें कई बार समन जारी किया जा चुका है। आज उनके परिसर में तलाशी जारी है। हमने भतीजे के अपराध की आय के उपयोग के लिए समीर महेंद्रू से पूछताछ के लिए भी आवेदन दायर किया... हमें समान नियमों और शर्तों पर 5 और दिनों की रिमांड चाहिए।हुसैन ने कहा।

    कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कहा कि ED BRS नेता से कुछ दस्तावेज मांग रही है, लेकिन जब तक वह केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में है, तब तक उन्हें उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    “यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक उसे जमानत नहीं मिल जाती। अन्यथा ED की हिरासत में यह कैसे संभव है।”

    कविता ने मामले में जमानत के लिए याचिका भी दायर की। हालांकि, हुसैन ने कहा कि इस स्तर पर जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    इसके बाद राणा ने कहा कि जमानत याचिका पर उसी तारीख को सुनवाई की जाए, जब कविता की ED हिरासत खत्म हो जाएगी।

    19 मार्च को कविता ने ED के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और BRS नेता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने को कहा।

    पहले के रिमांड आवेदन में ED ने आरोप लगाया कि कविता उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की "मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक" है।

    एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों सारथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची और उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। बदले में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त किया।

    ED ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ सौदा किया, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों के माध्यम से उन्हें रिश्वत दी।

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