Congress नेता के शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज

Shahadat

4 Feb 2025 6:02 PM IST

  • Congress नेता के शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज

    दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस (Congress) सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोपों को लेकर दायर की गई आपराधिक शिकायत खारिज की।

    अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले में थरूर को तलब करने से इनकार किया और कहा कि प्रथम दृष्टया मानहानि का कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने पिछले साल सितंबर में चंद्रशेखर की शिकायत पर संज्ञान लिया था।

    BJP नेता चंद्रशेखर ने मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर गलत बयान देकर उनकी मानहानि की है, जिसमें उन्होंने कहा कि थरूर चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। चंद्रशेखर के अनुसार, थरूर ने ये बयान "24 न्यूज" नामक मलयालम समाचार चैनल पर दिए।

    इससे संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में थरूर को समन जारी किया। मुकदमे में BJP नेता ने इंटरव्यू में कथित रूप से अपमानजनक बयानों के कारण थरूर के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाना मांगा।

    चंद्रशेखर की शिकायत में कहा गया कि थरूर के कहने पर विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण अंततः उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव हारना पड़ा।

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