नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी नहीं होगा नोटिस
Shahadat
25 April 2025 11:00 AM

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) में कुछ दस्तावेज गायब थे। अदालत ने कहा कि ED को पहले उक्त दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि नोटिस जारी किया जाना है या नहीं।
मामले की सुनवाई अब 02 मई को होगी।
इस महीने की शुरुआत में ED ने मामले में गांधी परिवार के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी।
ताजा अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दायर की गई। विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण के इर्द-गिर्द है।
2010 में नवगठित कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने ₹50 लाख में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से AJL के ऋण खरीदे। इसके बाद YIL ने AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, जिनका मूल्य ₹2,000 करोड़ से अधिक था।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास YIL में बहुलांश हिस्सेदारी थी, जिसके कारण आरोप लगे कि उन्होंने AJL की मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए पार्टी के फंड का इस्तेमाल किया।
2014 में शुरू की गई ED की जांच कांग्रेस पार्टी, AJL और YIL के बीच वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित थी।
एजेंसी का आरोप है कि गांधी और अन्य कांग्रेस नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए AJL की संपत्तियों का दुरुपयोग करने की योजना में शामिल थे। हाल ही में ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एजेएल से जुड़ी लगभग 661 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की।