दिल्ली कोर्ट ने जज के सामने '8800 से अधिक मामलों की पेंडेंसी' का हवाला देते हुए एनआई एक्ट मामले में शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया
Brij Nandan
26 April 2023 10:41 AM IST
दिल्ली कोर्ट ने जज के सामने '8800 से अधिक मामलों की पेंडेंसी' का हवाला देते हुए एनआई एक्ट मामले में शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया
22 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत एक मामले को सूचीबद्ध करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने उसके समक्ष "8800 से अधिक मामलों की लंबितता" का हवाला देते हुए शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया।
साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या शर्मा ने 24 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा, "शॉर्ट डेट का अनुरोध किया गया है, हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि इस अदालत में 8800 से अधिक मामले लंबित हैं।"
अदालत 2021 में एक निजी व्यक्ति के खिलाफ सिटी वन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संस्था द्वारा एनआई अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए थे।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि जमानती वारंट बिना क्रियान्वित हुए घर के मालिक की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त वहां नहीं रहता है। मकान मालिक ने आगे कहा कि उसने आठ साल पहले घर खरीदा था।
इसके साथ ही अदालत ने आठ सप्ताह के भीतर अभियुक्त के भौतिक रूप से सत्यापित पते के बारे में हलफनामा दायर करने पर या वैकल्पिक रूप से सही पता दर्ज करने पर जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने इसके बाद मामले को 22 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।