हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की 'आपत्तिजनक' पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर नहीं दर्ज होगी FIR, दिल्ली कोर्ट ने किया इनकार
Shahadat
24 Jan 2025 12:47 PM

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी में हिंदू देवी-देवताओं पर भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की दो कथित आपत्तिजनक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
यह विवाद वकील अमिता सचदेवा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पैदा हुआ।
पटियाला हाउस कोर्ट के जे.एम.एफ.सी. साहिल मोंगा ने कहा कि मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां शिकायतकर्ता के संज्ञान में हैं। दिल्ली आर्ट गैलरी के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पेंटिंग्स को पहले ही जब्त कर लिया गया।
अदालत ने कहा,
"इस अदालत की सुविचारित राय में इस चरण में जांच एजेंसी की ओर से आगे की जांच और साक्ष्यों के संग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी साक्ष्य शिकायतकर्ता के कब्जे में हैं और रिकॉर्ड में भी हैं। यदि बाद में इसकी आवश्यकता होती है तो धारा 225 BNSS का सहारा लिया जा सकता है।"
न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175 (3) के तहत सचदेवा द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली आर्ट गैलरी के शीर्ष अधिकारियों-आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए संबंधित एसएचओ को निर्देश देने की मांग की गई थी।
जज ने कहा कि चित्रों की जब्ती के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आईओ द्वारा दायर की गई, जिसमें कहा गया कि चित्रों को जब्त कर लिया गया और मालखाना में रखा गया।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध का पता नहीं लगाया जा सका।
शिकायत के साथ-साथ संलग्न दस्तावेजों और स्थिति रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद न्यायालय ने कहा:
“वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में CrPC की धारा 175 (3) के तहत आवेदन खारिज किया जाता है। इस मामले को अब से शिकायत मामले के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।”
न्यायालय ने प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों को BNSS की धारा 223 के प्रथम प्रावधान के तहत 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया।
इससे पहले, जज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 94 के तहत सचदेवा की याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित दो पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया था।
एक ट्वीट में सचदेवा ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने पेंटिंग्स की तस्वीरें खींची थीं। संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू देवी-देवताओं की नग्न पेंटिंग्स थीं।
उन्होंने कहा कि संबंधित आईओ के साथ मुलाकात के दौरान, पेंटिंग्स को हटा दिया गया और दावा किया गया कि उन्हें कभी प्रदर्शित नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक पेंटिंग्स प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली आर्ट गैलरी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।
उन्होंने ट्वीट किया,
"यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने 4 से 10 दिसंबर तक की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया, जैसा कि मेरे आवेदन में अनुरोध किया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पेंटिंग्स को किसने और क्यों हटाया।"