मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराए पुलिस: तीस हजारी कोर्ट
Shahadat
24 Sept 2025 7:38 PM IST

तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
तीस हज़ारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया और संबंधित जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उन्हें FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
हालांकि, जज ने सकारिया को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अनुमति के बिना FIR की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित, प्रसारित या प्रसारित न करें।
उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी हत्या के प्रयास के आरोपों पर सकारिया के खिलाफ 20 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी।
सकारिया की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि संबंधित FIR की कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई।
जवाब में संबंधित जांच अधिकारी ने कहा कि उत्तरी जिले के डीसीपी के आदेश से FIR को संवेदनशील घोषित किया गया है। अनुरोध किया गया कि सकारिया की अर्जी समय से पहले और सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दी जाए।
एसपीपी ने दलील दी कि जहां मामला संवेदनशील माना गया, वहां आरोपी को FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। FIR की प्रति देने से इनकार करने पर आरोपी देहली पुलिस आयुक्त द्वारा गठित समीक्षा समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।
इसके बाद एसपीपी ने दलील दी कि आरोपी को FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जा सकती है, बशर्ते आरोपी यह वचन दे कि वह कानूनी उद्देश्यों के अलावा FIR का इस्तेमाल नहीं करेगा और उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा।
याचिका स्वीकार करते हुए जज ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि FIR की कॉपी सकारिया को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
आगे कहा गया,
"इसके मद्देनजर, तत्काल आवेदन स्वीकार किया जाता है और संबंधित जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह 24 घंटे के भीतर उचित पावती के साथ FIR की कॉपी उपलब्ध कराए। आवेदन निस्तारित माना जाता है। अभियुक्त को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय की अनुमति के बिना FIR की सामग्री को सार्वजनिक रूप से या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित या प्रसारित न करे।"

