21 मई को होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई

Amir Ahmad

8 May 2025 5:04 PM IST

  • 21 मई को होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई

    दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्थगित की।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई 21 और 22 मई को तय की।

    जज ने कहा कि सैम पित्रोदा नामक सह-आरोपी को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा गया, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दलीलें सुनना उचित होगा।

    ED की ओर से मामले में एएसजी एसवी राजू पेश हुए।

    2 मई को अदालत ने मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया था। इस महीने की शुरुआत में ED ने मामले में गांधी परिवार के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

    ताजा अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई।

    यह विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

    2010 में एक नवगठित कंपनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने 50 लाख में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से AJL के ऋण खरीदे। इसके बाद YIL ने AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया जिनकी कीमत 2,000 करोड़ से अधिक थी।

    सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास YIL में बहुलांश हिस्सेदारी थी, जिसके कारण आरोप लगे कि उन्होंने AJL की मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए पार्टी के फंड का इस्तेमाल किया।

    2014 में शुरू की गई ED की जांच कांग्रेस पार्टी, AJL और YIL के बीच वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित थी। एजेंसी का आरोप है कि गांधी और अन्य कांग्रेस नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए AJL की संपत्तियों का दुरुपयोग करने की योजना में शामिल थे।

    हाल ही में ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एजेएल से जुड़ी लगभग 661 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की।

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