नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी

Shahadat

2 May 2025 3:34 PM IST

  • नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी

    दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस जारी किया।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया।

    इस महीने की शुरुआत में ED ने मामले में गांधी परिवार के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। ताजा अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई।

    यह विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

    बता दें कि 2010 में एक नवगठित कंपनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने ₹50 लाख में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एजेएल के ऋण खरीदे। इसके बाद YIL ने एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, जिनकी कीमत ₹2,000 करोड़ से अधिक थी।

    सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास YIL में बहुलांश हिस्सेदारी थी, जिसके कारण उन पर आरोप लगे कि उन्होंने AJL की मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल किया।

    2014 में शुरू की गई ED की जांच कांग्रेस पार्टी, AJL और YIL के बीच वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित थी।

    एजेंसी का आरोप है कि गांधी और अन्य कांग्रेस नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए AJL की संपत्तियों का दुरुपयोग करने की योजना में शामिल थे। हाल ही में ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत AJL से जुड़ी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाया है, जिनकी कीमत लगभग ₹661 करोड़ है।

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