दिल्ली कोर्ट ने तबलीगी जमात घटना से संबंधित 122 मलेशियाई नागरिकों को दी जमानत, प्ली बार्गेनिंग के अनुरोध पर सुनवाई के लिए तैयार

LiveLaw News Network

8 July 2020 10:00 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने तबलीगी जमात घटना से संबंधित 122 मलेशियाई नागरिकों को दी जमानत, प्ली बार्गेनिंग के अनुरोध पर सुनवाई के लिए तैयार

    साकेत कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तब्लीगी जमात घटना से संबंधित 122 मलेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी है। इन सभी पर वीजा की शर्तों और सरकार द्वारा COVID19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए नियमों का का उल्लंघन करने करने का आरोप है।

    सीएमएम गुरमोहिना कौर ने सभी मलेशियाई नागरिकों को जमानत देते हुए कहा है कि प्रत्येक को 10,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। साथ ही उनके प्ली बार्गेनिंग या अपराध स्वीकार करने के अनुरोध को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक के पास भेज दिया है ताकि जल्द सुनवाई की जा सकें।

    उपरोक्त विदेशी नागरिकों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और 58 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 और 120 बी के तहत मामला बनाया गया था। यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान फाॅरनर एक्ट की धारा 14 (बी) और आईपीसी की धारा 304, 308 और 336 को भी चार्जशीट में जोड़ दिया गया था।

    पिछली सुनवाई पर अदालत ने इस मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि आरोप पत्र में उल्लिखित प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला है।




    अदालत ने कहा था कि-

    'अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र के काॅलम नंबर 11 में उल्लेखित फाॅरनर या विदेशी अधिनियम 1926 की धारा 14 (बी), महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51,आईपीसी की धारा 188,269,270,271 के तहत कार्यवाही करने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस प्रकार विदेशी अधिनियम 1926 की 14 (बी), साथ पढ़े महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, साथ पढ़े आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, साथ पढ़े आईपीसी की धारा 188/269/270/271 के तहत संज्ञान लिया जाता है।'

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यवाही के दौरान अदालत ने कहा था, 'इस स्तर पर यह देखा गया है कि आरोपी व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के आधार पर जांच अधिकारी ने वर्तमान प्राथमिकी के मामले में 48 चार्जशीट और 11 पूरक चार्जशीट दायर किए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2020 को एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में दिए गए दिशानिर्देशों और सुझावों के मद्देनजर आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया जा रहा है।'

    ये विदेशी नागरिक वर्तमान में अपनी पसंद के आवास पर अपने स्वयं के खर्च पर रह रहे हैं।

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