दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत सोमवार तक बढ़ाई, आप नेता ने सीबीआई पूछताछ को बताया 'मानसिक उत्पीड़न'

Avanish Pathak

4 March 2023 4:57 PM IST

  • दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत सोमवार तक बढ़ाई, आप नेता ने सीबीआई पूछताछ को बताया मानसिक उत्पीड़न

    दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की रिमांड सोमवार तक के लिए बढ़ा दी। उल्लेखनीय है कि 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई की ओर से दायर मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है।

    स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई को दो दिन और दिए है। आप नेता को सोमवार को पांच दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा गया था।

    शनिवार को सुनवाई के दरमियान जब सिसोदिया की रिमांड बढ़ाई गई तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि सीबीआई उनसे रोज सुबह से देर शाम तक एक ही तरह के सवाल पूछ रही है। "यह केवल एक तरह का मानसिक उत्पीड़न है।"

    सिसोदिया ने अदालत से यह भी कहा कि प्रतिदिन 8-10 घंटे की पूछताछ थर्ड डिग्री टॉर्चर के बराबर है। अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह सिसोदिया से बार-बार सवाल न पूछे। सीबीआई को नियमित अंतराल पर सिसोदिया का मेडिकल परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया गया।

    सुनवाई के दरमियान, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि सिसोदिया से हिरासत में लगभग रात 8 बजे तक रोजाना पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने सिसोदिया पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए आप नेता से पूछताछ के लिए और तीन दिन की रिमांड मांगी।

    सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि इस सप्ताह की शुरुआत में जब उन्हें सीबीआई हिरासत में भेजा गया था और अब की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "आधार यह नहीं हो सकता कि हम उनके कबूल करने तक इंतजार करेंगे। एजेंसी की अक्षमता रिमांड का आधार नहीं हो सकती। आज आपके पास यह कहने का सरल आधार है कि वह जवाब नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। और कुछ नहीं।"

    हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि "लापता दस्तावेजों" का पता लगाया जाना है और दो नाम दिए गए हैं, जिनकी उपस्थिति में सीबीआई को सिसोदिया से पूछताछ करनी है। हालांकि, कृष्णन ने कहा कि यह सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता।

    उन्होंने कहा,

    "रिमांड अपवाद है। आपके पास 15 दिन हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अदालत 15 दिन देगी। अदालत को देखना होगा। बाध्यकारी कारण क्या है?"

    हालांकि कोर्ट ने कहा कि एजेंसी का स्टैंड है कि अर्जी में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा, "उन्होंने केस डायरी में लिखा है।"

    जज ने यह भी कहा कि यदि तर्क यह है कि रिमांड की आवश्यकता नहीं थी, तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए थी। अदालत ने कहा, "यह आपने नहीं किया है।" हालांकि, कृष्णन ने कहा कि जब रिमांड दूसरी बार दी जाती है, तो परीक्षण अधिक होता है और अधिक जांच करनी पड़ती है।

    निचली अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, जो आज समाप्त हो गई। स्पेशल जज ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए पांच दिनों की हिरासत के सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।



    रिमांड आदेश के बाद, सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके पास हाईकोर्ट के समक्ष वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं और उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र को सीधे लागू करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहा।

    उल्लेखनीय है कि आठ घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं.

    सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

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