दिल्ली की अदालत ने यूएपीए मामले में एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान मेहराज की न्यायिक हिरासत 45 दिनों के लिए और बढ़ाई

Shahadat

14 Jun 2023 4:15 AM GMT

  • दिल्ली की अदालत ने यूएपीए मामले में एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान मेहराज की न्यायिक हिरासत 45 दिनों के लिए और बढ़ाई

    दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए द्वारा जांच पूरी करने के लिए और समय मांगने पर 2020 के यूएपीए मामले में मानवाधिकार एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान महराज की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मेहराज और परवेज एनआईए द्वारा अक्टूबर 2020 में दर्ज कथित एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं।

    पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने 09 जून को मेहराज और परवेज दोनों की न्यायिक हिरासत और जांच की अवधि बढ़ाने की मांग वाली एनआईए की याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि एनआईए ने 90 दिनों से 180 दिनों के विस्तार के लिए प्रार्थना की थी, अदालत ने इसे केवल 45 दिन ही आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

    अदालत ने कहा,

    "दोनों पक्षों के वकील द्वारा किए गए सबमिशन और पीपी रिपोर्ट और विभिन्न न्यायिक घोषणाएं देखने के बाद मेरे यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि न्यायिक हिरासत में आरोपी व्यक्तियों की हिरासत की अवधि का विस्तार आवश्यक है। आवेदन स्वीकार किया जाता है और उपरोक्त दोनों आरोपी व्यक्तियों खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज की न्यायिक रिमांड की अवधि 45 दिन यानी 135 दिनों तक बढ़ा दी जाती है।”

    मेहराज को 20 मार्च को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और स्थानीय अदालत द्वारा उसकी ट्रांजिट रिमांड मंजूर किए जाने के बाद उसे दिल्ली लाया गया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसी दिन एनआईए ने परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया, जो पहले से ही अन्य मामले में हिरासत में था और उन दोनों को 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया।

    01 अप्रैल को पेशी पर उन्हें 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे बाद में समय-समय पर 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। मेहराज और परवेज की न्यायिक हिरासत में 90 दिनों की हिरासत की अवधि और जांच की अवधि है क्रमशः 18 और 20 जून को पूरा होने जा रहा है।

    एनआईए ने अदालत को बताया कि उनकी पूछताछ के दौरान मेहराज और परवेज के बयान दर्ज किए गए, जिससे कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के साथ उनके जुड़ाव का पता चला। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि परवेज और मेहराज दोनों फोन नंबरों, सामाजिक अनुप्रयोगों और ईमेल, जांच के माध्यम से 350 से अधिक पाकिस्तान स्थित टेली चयनकर्ताओं और अन्य देशों में स्थित कई संस्थाओं के "संपर्क में" थे। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इस संबंध में जांच जारी है और इसे पूरा करने के लिए समय चाहिए।

    एनआईए ने कहा,

    “जांच के दौरान अब तक सामने आए तथ्यों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आरोपी व्यक्तियों और जेकेसीसीएस से जुड़े अन्य व्यक्तियों से जुड़े जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस के बड़े पैमाने पर डेटा और बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की ठीक से जांच करने की आवश्यकता है, कई व्यक्तियों की जांच की जानी बाकी है, जांच कई राज्यों में फैल गई है और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ रहे हैं।“

    मेहराज और परवेज दोनों ने एनआईए के उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें जांच की अवधि बढ़ाने और न्यायिक हिरासत में उनकी हिरासत की अवधि की मांग की गई।

    मेहराज ने प्रस्तुत किया कि 180 दिनों तक हिरासत की अवधि के विस्तार को उचित ठहराने वाले आवेदन में कोई आधार नहीं है। उसने यह भी कहा कि जांच में देरी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एनआईए ने बिना किसी औपचारिक आरोप कि उसे हिरासत में रखने के एकमात्र मकसद से उसके खिलाफ मछली पकड़ने और घूमने की जांच शुरू की है।

    दूसरी ओर, परवेज ने कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का एनआईए का अनुरोध किसी नए कारण पर आधारित नहीं था, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है।

    उसकी गिरफ्तारी के समय एनआईए ने कहा कि इरफान मेहराज खुर्रम परवेज का करीबी सहयोगी था और उसके संगठन जम्मू और कश्मीर सिविल सोसाइटीज (JKCCS) के साथ काम कर रहा था।

    एनआईए ने आरोप लगाया,

    “जांच से पता चला है कि जेकेसीसीएस घाटी में आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित कर रहा था और मानवाधिकारों की सुरक्षा की आड़ में घाटी में अलगाववादी एजेंडे के प्रचार में भी शामिल था।”

    मेहराज मार्च 2022 तक जेकेसीसीएस के साथ शोधकर्ता था। परवेज अधिकार समूह का समन्वयक था और एनआईए द्वारा 2016 के आंदोलन के दौरान कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को "भौतिक समर्थन" प्रदान करने का आरोप लगाया गया है।

    एनआईए ने कहा है कि 2020 के मामले में घाटी के कुछ एनजीओ, ट्रस्ट और सोसायटी की "आतंक संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण में शामिल होने" की जांच की जा रही है।

    एनआईए ने दावा किया,

    "कुछ एनजीओ, दोनों रजिस्टर्ड और गैर-रजिस्टर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सहित दान और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को करने की आड़ में घरेलू और विदेश में धन एकत्र करने की सूचना में आए हैं। लेकिन इनमें से कुछ आतंकवादी संगठन, जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) आदि ने प्रतिबंधित लोगों के साथ संबंध विकसित किए हैं।"

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