टूलकिट केसः दिल्ली कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया
LiveLaw News Network
12 March 2021 12:29 PM IST
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को टूलकिट मामले में 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया। राज्य ने इस तरह के अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।
सहायक लोक अभियोजक इरफान अहमद ने प्रस्तुत किया कि एक सह-आरोपी व्यक्ति का आवेदन 15 मार्च को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होगा और उसे अंतरिम संरक्षण के विस्तार से कोई आपत्ति नहीं है। चौधरी को इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट जमानत दी थी।
"एक्सटिक्सन रिबेलयन" नामक संगठन के सदस्य चौधरी टूलकिट मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौधरी को 10 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत के सुरक्षा प्रदान की थी, जो 3 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च 2021 तक थी। अब उन्होंने उचित राहत पाने के लिए सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
पृष्ठभूमि
बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के जस्टिस एम.एस. जावलकर 3 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर 49/2021 में चौधरी को 10 दिन की अग्रिम जमानत दी थी।
चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था और उनका ऑनलाइन टूलकिट से कोई संबंध नहीं है।
इस पर खंडपीठ ने आदेश दिया था,
"गिरफ्तारी की आशंका आवेदक द्वारा जताई गई है। गिरफ्तारी की आशंका के कारणों को तथ्यों और परिस्थितियों में उचित ठहराया गया है। विशेष रूप से नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज है और सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोई नियमित आवेदन दिया जाएगा। इस पर दिल्ली में सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, आवेदक उचित राहत पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए ट्रांजिट जमानत देने के तरीके के संरक्षण का हकदार है।"