"राय कभी भी तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती": दिल्ली कोर्ट ने COVID-19 महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 7:00 AM GMT

  • राय कभी भी तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती: दिल्ली कोर्ट ने COVID-19 महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. जगदीश प्रसाद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी। इस याचिका में एफआईआर दर्ज करने और COVID-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच करने की मांग की गई है।

    कोर्ट ने यह देखते हुए कि राय उन तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जिनका एक अपराध का खुलासा किया जाना आवश्यक है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने यह भी कहा कि याचिका केवल सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसे एक स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "राय कभी भी तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, जो अपराध का गठन करने बनाने वाले तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यक है, न कि केवल संभावनाएं जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।"

    कोर्ट ने आगे कहा:

    "इसलिए, योग्यता के आधार पर भी शिकायत किसी भी जांच के लिए तथ्य मुहैया नहीं कराती है, क्योंकि यह उन सिद्धांतों पर आधारित है जो व्यक्तियों द्वारा लगाए गए अनुमानों और विश्लेषण पर प्रतिपादित किए गए हैं, जिन्हें किसी भी तरह से स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता है।"

    याचिका में आरोप लगाया गया कि COVID-19 महामारी की उत्पत्ति भारत को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों की "शरारती करतूत" प्रतीत होती है।

    याचिका में उठाई गई दलीलों का विश्लेषण करते हुए अदालत की राय थी कि शिकायत मीडिया रिपोर्टों, राय, अनुमानों संभावनाओं पर आधारित है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसे कोई स्पष्ट तथ्य नहीं हैं जिन पर आरोप लगाया गया है। यह केवल संभावनाएं हैं कि SARS-CoV-2 को वुहान प्रयोगशालाओं में आनुवंशिक रूप से विकसित किया गया हो सकता है। वह भी तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के आधार पर।"

    अधिवक्ता महमूद प्राचा और जतिन भट्ट के माध्यम से दायर याचिका सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर की गई थी। यह शिकायत प्राप्त होने पर बिना आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए एनआईए अधिनियम की धारा 16, जो विशेष न्यायालय को किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्रदान करती है।

    यह कहते हुए कि वह कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, प्रसाद ने कहा कि वायरस में पाए जाने वाले कोरोनवायरस के प्रकारों के लिए "आनुवंशिक समानता" है। इसके साथ यह आकस्मिक संचरण का या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक प्रयोगशाला से जानबूझकर संचरण का परिणाम है।

    याचिका में यह भी कहा गया कि यह मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर जांच का विषय रहा है।

    याचिका में कहा गया,

    "आश्चर्यजनक रूप से इस तथ्य के बावजूद कि वायरस निस्संदेह चीन में उत्पन्न हुआ था, चीन में COVID-19 मामलों के चलते अस्पताल में भर्ती होने लोगों और मौतों की संख्या नगण्य रही है। चीन में बमुश्किल नब्बे हजार मामले दर्ज किए गए हैं और पांच हजार से कम मौतें हुई हैं। इसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इस बीच महामारी से प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई है, जो वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के पीछे आपराधिक इरादे के लिए मकसद और लाभ का एक मजबूत संकेत दे रहा है।"

    इसके अलावा, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कोरोनावायरस जानबूझकर कृत्रिम रूप से बनाया गया है और इसे "भारत के साथ-साथ दुनिया में पर्याप्त मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश" के हिस्से के रूप में एक जैविक हथियार के रूप में फैलाया गया है।

    "...भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमाओं पर चीन के नापाक, आतंकवादी, विस्तारवादी, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए वायरस की उत्पत्ति और प्रसार की विस्तृत जांच नहीं करना बहुत खतरनाक होगा। हमें जांच की जरूरत है ताकि इस संबंध में पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जा सके।"

    याचिका में कहा गया कि उपरोक्त के मद्देनजर, यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम) की धारा 16, 17, 18, 18ए, 18बी, 23 और आईपीसी की धारा 14 के तहत सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली के खिलाफ विभिन्न अपराध बनाए गए हैं।

    शीर्षक: डॉ. जगदीश प्रसाद बनाम राज्य

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