दिल्ली की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में CRPF के डीलिंग क्लर्क को आरोप मुक्त किया
Shahadat
20 Sept 2024 10:41 AM IST
दिल्ली कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत अपराधों के लिए व्यक्ति को इस आधार पर आरोप मुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी अवैध थी।
अदालत ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में डीलिंग क्लर्क के रूप में काम करता था। उस पर PC Act की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1) के तहत आरोप लगाया गया था।
आरोपी ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी अवैध थी, क्योंकि यह बिना सोचे-समझे और संबंधित सामग्री को ध्यान में रखे बिना यंत्रवत् दी गई थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (PC Act) मनोज कुमार की अदालत ने अपने आदेश में सबसे पहले इस बात पर विचार किया कि क्या आरोपी संबंधित समय अवधि में सरकारी कर्मचारी था।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही, कार्यालय आदेशों की विषय-वस्तु और CrPC के तहत उसकी जांच के दौरान आरोपी के बयान के आधार पर आरोपी को लोक सेवक पाया।
इसके बाद अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या आरोपी के खिलाफ PC Act की धारा 19 के तहत उचित मंजूरी दी गई। इसने नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी कि CBI ने मंजूरी देने वाले प्राधिकारी-गृह मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के समक्ष किस तारीख को मंजूरी के लिए आवेदन किया था।
इसने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के कार्यालय से घटनाओं के कालक्रम को स्थापित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा, जिसके कारण मंजूरी दी गई।
अदालत ने बताया कि जिस तारीख को मंजूरी आदेश पारित किया गया (5 जुलाई, 2018) और तत्कालीन अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के हस्ताक्षर के नीचे की तारीख (13 जुलाई, 2018), अलग-अलग थी। यह लोक अभियोजक के इस तर्क से सहमत नहीं था कि तत्कालीन अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक द्वारा गलती से 13 जुलाई, 2018 की एक अलग तारीख लिखी गई।
इसमें कहा गया,
“भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 और 92 के मद्देनजर आदेश Ex.PW15/A [स्वीकृति आदेश] को इसी तरह पढ़ा जाना चाहिए, जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश न किया जाए कि चीजें अन्यथा थीं। इसके अलावा, यह अदालत इस बात पर विचार करती है कि उसे यह पता लगाने के लिए अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि Ex.PW15/A में दो तारीखों का उल्लेख क्यों किया गया।”
अदालत ने आगे कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट (CFSL रिपोर्ट) और कथित बातचीत जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता से "रिश्वत की मांग" की थी, स्वीकृति प्रदान करने के समय अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक के समक्ष नहीं रखी गई।
स्वीकृति आदेश में विसंगतियों को इंगित करने के बाद इसने कहा,
"PC Act, 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए कथित स्वीकृति दी गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपराधों को परिभाषित करने और उनके लिए दंड निर्धारित करने वाले कानून का भी इसके संक्षिप्त शीर्षक या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के अनुसार उल्लेख नहीं किया गया।"
इसके बाद विशेष न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त नियंत्रक द्वारा कथित रूप से दी गई अभियोजन स्वीकृति PC Act के तहत वैध स्वीकृति नहीं थी।
अभियोजन स्वीकृति को अमान्य ठहराने के बाद न्यायालय ने फिर नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2015) के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वीकृति आदेश को अमान्य ठहराने के बाद ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों को बरी कर देना चाहिए था।
वर्तमान मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को PC Act के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वैध नहीं थी।
अदालत ने कहा,
अतः, नंजप्पा के मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में आरोपी राजेंद्र कुमार गर्ग उर्फ आर.के. गर्ग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त किया जाता है, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया।"
केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से राज्य बनाम राजेंद्र कुमार गर्ग उर्फ आर.के. गर्ग