"कोई भी कानून से ऊपर नहीं": दिल्ली कोर्ट ने गायक हनी सिंह को उनकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा मामले में तीन सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

28 Aug 2021 1:00 PM IST

  • कोई भी कानून से ऊपर नहीं: दिल्ली कोर्ट ने गायक हनी सिंह को उनकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा मामले में तीन सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड गायक और अभिनेता हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के मामले में तीन सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया। इस सुनवाई में हनी सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद अदालत ने उक्त निर्देश जारी किया।

    जबकि सिंह के वकील ने शनिवार को हनी सिंह की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी।

    अदालत ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सिंह को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने सिंह की मेडिकल रिपोर्ट और आयकर रिटर्न के दस्तावेज भी मांगे।

    इससे पहले अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें हनी सिंह को अपने संयुक्त स्वामित्व वाले संपत्ति, उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली स्त्रीधन धन आदि का निपटान करने से रोक दिया गया था।

    आवेदक पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

    हनी सिंह पर आरोप लगाया है कि सिंह और उसके परिवार ने हिंसक व्यवहार किया। इसी तरह हनी सिंह की पत्नी ने अदालत को बताया कि सिंह का इतिहास रहा है कि जो लोग उसकी मांगों को नहीं मानते वह उनके साथ आपराधिक धमकी, चोट पहुँचाना, क्रूर हिंसा जैसे कृत्य करते हैं।

    आवेदक द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि वह लगातार भय में जी रही है, क्योंकि प्रतिवादियों ने उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर एक, दो, तीन और चार ने साठगांठ की और आवेदक को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न किया। प्रतिवादियों ने आवेदक को आपराधिक रूप से धमकाया, उसे अत्यधिक दबाव और यातना दी। आवेदक को शादी के दौरान उत्तरदाताओं से अत्यधिक दर्द और चोट लगी है।"

    आगे यह आरोप लगाते हुए कि सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने क्रूरता में लिप्त हैं और उसे बहुत प्रताड़ित किया है।

    आवेदक का कहना है कि वह उनसे मुआवजे की हकदार है।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर एक ने हमला, मारपीट, हाथापाई करने, धोखा देने, विश्वासघाती होने और उस महिला को अपूरणीय क्षति पहुंचाने में कोई शर्म नहीं दिखाई, जिसे वह संजोना और उसकी रक्षा करना चाहता था।"

    इसे देखते हुए आवेदक ने सिंह को पांच लाख रुपये प्रति माह का किराया देने के लिए निर्देश देने की मांग की।

    उसने उत्तरदाताओं को वैवाहिक घर या उसके स्त्रीधन को बेचने से रोकने की भी मांग की।

    साथ ही सिंह और उनके परिवार से 10 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा भी मांग गया।

    एपीरियंस: संदीप कपूर, सीनियर पार्टनर, करंजावाला एंड कंपनी, साथ ही करंजावाला एंड कंपनी की एक टीम, जिसमें निहारिका करंजावाला, अपूर्व पांडे, गुडीपति कश्यप और कल्लाकुरी शरत कुमार शामिल थे, आवेदक के लिए उपस्थित हुए।

    केस शीर्षक: शालिनी तंवर बनाम हिरदेश सिंह और अन्य।

    Next Story