'अत्यंत घृणित कृत्य': एयर इंडिया मामले में दिल्ली कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार किया
Sharafat
11 Jan 2023 11:23 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बुधवार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने कहा कि शिकायतकर्ता पर खुद को छुड़ाने का आरोपी का कथित कृत्य "पूरी तरह से घृणित और प्रतिकारक" है और किसी भी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।
अदालत ने कहा,
“आरोपियों के घिनौने आचरण ने लोगों की चेतना को झकझोर दिया है और इसे बहिष्कृत करने की आवश्यकता है।"
अदालत ने कहा,
"आरोपों के अनुसार आरोपी नशे में था और उसने उड़ान के दौरान शराब का सेवन किया था और आवेदक द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया गया है। कथित कृत्य अपने आप में प्रथम दृष्टया आरोपी की मंशा को दर्शाता है।"
यह देखते हुए कि रिकॉर्ड के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद भी आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ अदालत ने कहा कि उसका आचरण किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।
कोर्ट ने कहा,
“यह भी रिकॉर्ड में आया है कि आरोपी ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की है और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है।"
जज ने अभियुक्त मिश्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट मनु शर्मा और सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया।
बुजुर्ग महिला द्वारा एयर इंडिया में शिकायत करने के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली ले आई। दिल्ली पुलिस द्वारा यहां एक अदालत में पेश किए जाने के बाद मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।