दिल्ली कोर्ट ने I-PAC निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी नियमित जमानत

Amir Ahmad

30 April 2026 12:55 PM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने I-PAC निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी नियमित जमानत

    दिल्ली कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को धन शोधन से जुड़े मामले में नियमित जमानत दी। यह मामला पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है।

    पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने यह आदेश पारित किया।

    सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंदेल को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी।

    उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले अदालत ने विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला असाधारण मानवीय आधार की आवश्यक कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

    प्रवर्तन निदेशालय ने विनेश चंदेल को 13 अप्रैल की शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुई थी। बताया जाता है कि चंदेल I-PAC में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।

    अदालत ने 23 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले 14 अप्रैल को अदालत ने ईडी को चंदेल से 10 दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। उस समय अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि वह अपराध से अर्जित कई करोड़ रुपये की राशि के सृजन, विचलन और कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।

    मामले की आगे की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।

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