CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को मिली 3 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत
Amir Ahmad
15 Sept 2026 6:00 PM IST

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम ज़मानत दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने यह आदेश दिया और भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी।
बता दें, भारद्वाज ने रेगुलर ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी।
सोमवार को अदालत ने 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) कार्यवाही करने का फ़ैसला किया, जब उसे बताया गया कि भारद्वाज के ख़िलाफ़ SC/ST Act और POCSO Act के तहत दो FIR दर्ज की गईं।
जज को बताया गया कि भारद्वाज को SC/ST Act वाली FIR के तहत गिरफ़्तार किया गया था, न कि POCSO Act वाले मामले में।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारद्वाज की उस हेबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी गिरफ़्तारी को चुनौती दी गई थी।
भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। इससे कुछ घंटे पहले ही CJP ने इस मामले में उनकी गिरफ़्तारी की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले को लेकर भारद्वाज के ख़िलाफ़ FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) Act और आपराधिक धमकी देने की धाराएं जोड़ी थीं। उनके ख़िलाफ़ POCSO का मामला भी दर्ज किया गया।
भारद्वाज तब जांच के दायरे में आए, जब एक वीडियो पॉडकास्ट में CJP प्रदर्शनकारी के पिता पर हमले के बारे में उनके दावे वायरल हो गए। वीडियो में उन्होंने डींग मारी थी कि उनकी राजनीतिक पहुंच है।


