'उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी': दिल्ली कोर्ट ने टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च तक सुनवाई स्थगित की

LiveLaw News Network

25 Feb 2021 12:44 PM IST

  • उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी: दिल्ली कोर्ट ने टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च तक सुनवाई स्थगित की

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

    हालांकि अदालत ने शांतनु की ओर से पेश हुए वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर मुलुक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। तब तक के लिए अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि शांतनु के खिलाफ राज्य द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस मामले को 9 मार्च 2021 तक लंबित तर्कों को सुनने के लिए स्थगित कर दिया।

    सह-अभियुक्त शांतनु मुलुक की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के साथ अधिवक्ता सरिम नावेद उपस्थित हुए।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पूछताछ के उद्देश्य के लिए 7 दिनों के लिए शांतनु की उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके। राज्य द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में विस्तृत और व्यापक जवाब दाखिल करने में राज्य को कम से कम 7 दिनों का समय चाहिए।

    हालांकि, ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि शांतनु जांच में सहयोग कर रहे हैं और जब भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है वह उपस्थित रहे हैं।

    न्यायाधीश ने राज्य के सबमिशन दर्ज करने और शांतनु के वकील के तर्कों के बाद आदेश दिया कि अब इस मामले को 9 मार्च 2021 को बहस के लिए उठाया जाएगा। इस बीच आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    जज धर्मेंद्र राणा ने आदेश दिया,

    "एपीपी ने सीखा है कि राज्य को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 7 और दिनों की आवश्यकता है। इस बीच जांच अधिकारी अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों पक्षों के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए मामले को 9 मार्च, 2021 को बहस के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी।"

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