दिल्ली कोर्ट ने लोकपाल विधेयक के समर्थन में 2011 में दर्ज FIR में स्वाति मालीवाल और अन्य को बरी किया
Shahadat
8 Oct 2024 12:39 PM IST
दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और दो अन्य लोगों को 2011 में उनके खिलाफ दर्ज FIR में बरी किया। इन लोगों पर सरकार विरोधी और लोकपाल विधेयक के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है। इन लोगों ने कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन किया था।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एसीजेएम दिव्या मल्होत्रा ने मालीवाल, अरविंद गौर और नीरज कुमार पांडे को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 और 34 के तहत अपराधों से बरी कर दिया।
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे घटनास्थल पर आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापित करने में विफल रहा, जिसका लाभ उन्हें दिया जाना था।
अदालत ने कहा,
"इस प्रकार, यह माना जाता है कि मामले में आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली सर्वोत्कृष्ट कड़ी गायब है। अभियोजन पक्ष कथित अपराध स्थल पर आरोपी की मौजूदगी स्थापित करने में विफल रहा है।"
अदालत ने कहा:
"संक्षेप में मामले को साबित करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष को यह दिखाना था कि आदेश कानून द्वारा निर्धारित तरीके से प्रख्यापित किया गया था। आरोपी व्यक्तियों को निषेधाज्ञा के बारे में जानकारी थी, जिसके बावजूद उन्होंने इसका उल्लंघन किया। वर्तमान मामले में भी यही कमी है।"
दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी व्यक्तियों के विरोध प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस इनर सर्किल पर यातायात जाम हो गया और चेतावनी के बावजूद वे मौके से नहीं गए। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की जांच की, जिनमें से 12 पुलिस गवाह थे और एक सरकारी गवाह था।
आरोपी व्यक्तियों को बरी करते हुए जज ने कहा कि पुलिस गवाहों के मौखिक बयानों के अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि निषेधाज्ञा को आम जनता या मौके पर जमा हुई भीड़ तक कैसे पहुंचाया गया।
अदालत ने आगे कहा,
“पूरे आरोपपत्र में ऐसे किसी भी तरीके के इस्तेमाल का कोई संदर्भ नहीं है, इसके समर्थन में कोई सबूत पेश किए जाने की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा, बैनर की मौजूदगी दिखाने के लिए कोई तस्वीर नहीं है और न ही आईओ द्वारा कोई जब्ती है। इसलिए गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में पहली बार ऐसे बयानों को शामिल करना तात्कालिक प्रयास है। ऐसा लगता है कि यह बाद में किया गया विचार है।”
इसमें यह भी कहा गया कि निषेधाज्ञा की अवज्ञा को आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसी अवज्ञा ने वैध रूप से कार्यरत व्यक्ति को कोई बाधा, परेशानी या चोट पहुंचाई है।
न्यायाधीश ने निष्कर्ष देते हुए कहा,
"इस प्रकार, यह माना जाता है कि निषेधाज्ञा के संप्रेषण के तरीके के संबंध में कानून के अधिदेश का पूर्णतया गैर-अनुपालन हुआ है तथा धारा 188 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गई।"