दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

LiveLaw News Network

9 July 2021 3:40 PM GMT

  • दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

    बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (Bar Council of Delhi) ने एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वकील पर आरोप है कि उसने बार काउंसिल से वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए अपनी फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट जमा की थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पाया कि यह कदाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

    यह कहते हुए कि प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि उनके द्वारा संबंधित वकील को ऐसी कोई Covid-19 रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

    दिल्ली बार काउंसिल के प्रस्ताव में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा जमा की गई Covid-19 रिपोर्ट फर्जी है और फर्जी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय मदद प्राप्त करने का प्रयास करना न केवल कदाचार है बल्कि यह जालसाजी और धोखाधड़ी भी है।"

    बार ने आगे कहा,

    "आपकी Covid-19 पॉजिटिव रिपोर्ट को संबंधित लैब में सत्यापन के लिए भेजा गया था और उक्त लैब द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि उनके द्वारा आपके नाम पर ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।"

    इस मामले के मद्देनजर, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष ने "संस्था की गरिमा और विश्वसनीयता को बचाने के लिए इस मुद्दे की तत्काल जांच" करने के लिए तीन सदस्यों वाली एक विशेष अनुशासनात्मक समिति के गठन का आदेश दिया है।

    काउंसिल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि

    "श्री रमेश गुप्ता, माननीय अध्यक्ष, ने इस मुद्दे की गंभीरता पर विचार करते हुए और कानूनी बिरादरी की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के नियम 43 और धारा 6 (1) (d) के तहत प्रदत्त अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मुद्दे को विशेष अनुशासनात्मक समिति को संदर्भित किया और एक अंतरिम उपाय के रूप में अनुशासनात्मक समिति द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने तक लॉ लॉ प्रैक्टिस करने के आपके लाइसेंस को निलंबित करना आवश्यक और उचित समझा गया।"

    संबंधित समाचार में दिल्ली बार काउंसिल ने पहले धर्म परिवर्तन और निकाह विवाह करने के उद्देश्य से अपने चैंबर के परिसर का उपयोग करने के लिए अधिवक्ता इकबाल मलिक के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।

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