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"पेशे की गरिमा को नकारा गया": दिल्ली बार काउंसिल ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए चैंबर्स का इस्तेमाल करने पर एडवोकेट का लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड किया

LiveLaw News Network
5 July 2021 11:29 AM GMT
पेशे की गरिमा को नकारा गया: दिल्ली बार काउंसिल ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए चैंबर्स का इस्तेमाल करने पर एडवोकेट का लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड किया
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दिल्ली बार काउंसिल ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन और निकाह विवाह के उद्देश्य से अपने चैंबर परिसर का उपयोग करने पर एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

दिल्ली बार काउंसिल ने यह देखते हुए कि उपरोक्त "अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ" कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती हैं, एडवोकेट सोहन सिंह तोमर के लाइसेंस को अनुशासनात्मक समिति की जांच होने तक तक अंतरिम उपाय के रूप में निलंबित कर दिया है।

एक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी को जबरन मुस्लिम के रूप में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में उसके चैंबर में शादी कर दी गई थी, जिसे दस्तावेजों में एक मस्जिद के रूप में दिखाया गया था।

दिल्ली बार काउंसिल द्वारा सर्कुलर में कहा गया,

"कथित अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं है और न ही एक वकील की व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। निकाह करने में आपका आचरण और धर्मांतरण का प्रमाण पत्र और निकाहनामा / विवाह प्रमाण पत्र जारी करना पूरी तरह से अपमानजनक है और कानूनी पेशे की गरिमा को नकारता है।"

इसके अलावा, कहा गया:

"शिकायत और दस्तावेजों में अनुमानों को देखते हुए प्रथम दृष्टया चैंबर / कोर्ट परिसर में निकाह करने की गतिविधियों को एक वकील या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह बार काउंसिल द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। ।"

पूर्वोक्त के मद्देनजर, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष ने तीन सदस्यों की एक विशेष अनुशासन समिति के गठन का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने कहा, "संस्था की गरिमा और विश्वसनीयता को बचाने के लिए पूरे मामले की तुरंत जांच करें, क्योंकि कथित निकाह कड़कड़डूमा कोर्ट के परिसर में और वह भी वकीलों के चैंबर्स के भीतर हुआ है।"

सर्कुलर में कहा गया,

"रमेश गुप्ता, माननीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे की गंभीरता पर विचार करते हुए और कानूनी बिरादरी की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (डी) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) के नियम 43 के तहत प्रदत्त अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। साथ ही इस मुद्दे को विशेष अनुशासन समिति को भेजा और एक अंतरिम उपाय के रूप में अनुशासन समिति द्वारा निष्कर्ष करने के लिए आपके लाइसेंस को निलंबित करना आवश्यक और उचित समझती है।"

इसके अलावा, निलंबित अधिवक्ता को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर विशेष अनुशासन समिति के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने और 16 जुलाई को शाम 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर समिति द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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