डिफ़ॉल्ट जमानत- केवल इसलिए कि अदालतें होली की छुट्टियों पर बंद थीं, अभियोजन पक्ष को निर्धारित समय की समाप्ति के बाद चार्जशीट दाखिल करने का लाभ नहीं मिल सकता : राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 April 2022 6:53 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि होली की छुट्टियों के लिए अदालतें बंद थीं, अभियोजन पक्ष को 60 दिनों की अवधि या कानून द्वारा अनिवार्य समय की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आरोप-पत्र दाखिल करने का लाभ नहीं मिल सकता।

    अदालत ने कहा कि यह कानून का एक व्यवस्थित प्रस्ताव है कि यदि बरामद की गई सामग्री वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो चार्जशीट को 60 दिनों की अवधि के भीतर दायर करना आवश्यक है और 60 दिनों की अवधि किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जा सकती। .

    याचिकाकर्ता को 17.01.2022 को गिरफ्तार किया गया था और 60 दिनों की अवधि 19.03.2022 को समाप्त हो गई थी, जबकि आरोप पत्र 21.03.2022 को दायर किया गया था।

    जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने दूसरी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए फैसला सुनाया,

    "यह कानून का तय प्रस्ताव है कि यदि बरामद की गई सामग्री वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो आरोप-पत्र 60 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, 60 दिनों की अवधि किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जा सकती है। केवल इसलिए कि होली की छुट्टियों के लिए अदालतें बंद थीं, अभियोजन पक्ष को 60 दिनों की अवधि या कानून द्वारा अनिवार्य समय की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद चार्जशीट दाखिल करने का लाभ नहीं मिल सकता।"

    इस संबंध में, अशोक सियोल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2020) के मामले में अदालत द्वारा भरोसा किया गया था, जिसमें इस अदालत ने माना था कि जब जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की बाहरी सीमा समाप्त हो गई थी। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दर्ज रिपोर्ट अदालत के पास उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण आरोपी ने जमानत पर रिहा होने का अपरिहार्य अधिकार प्राप्त कर लिया।

    अदालत को अवगत कराया गया कि अशोक सियोल में प्रतिवादी-पुलिस विभाग ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदंड का आदेश देकर कार्यवाही की है। इसके अलावा, अदालत ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि गलती करने वाले अधिकारियों को आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में कम सजा देते समय कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित विभागीय कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि कार्यवाही छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

    इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह 1,00,000 / - रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड निष्पादित करे, जिसमें ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 / - रुपये के दो जमानतदार पेश करे। सुनवाई पूरी होने तक सुनवाई की प्रत्येक तारीख को उस अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए कहा जाए।

    अदालत ने आगे कहा कि इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जोधपुर को भेजी जाए। इसके अलावा, अदालत ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को 02.11.2022 को सूचीबद्ध किया है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की कैद अवैध है, क्योंकि चार्जशीट 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में 17.01.2022 को इस तथ्य के कारण गिरफ्तार किया गया कि उसके पास से 95 ग्राम अफीम दूध बरामद किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि बरामद मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा (95 ग्राम अफीम दूध) से कम था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 167 (2) के अनुसार जांच के बाद आरोप पत्र 60 दिनों की अवधि के भीतर दायर करना आवश्यक है।

    उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के 60वें दिन 19.03.2022 को आता है और इसलिए, आरोप पत्र 19.03.2022 को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए था, जबकि माना जाता है कि आरोप पत्र 21.03.2022 को दायर किया गया था।

    लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल करके जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि चार्जशीट दाखिल करने में देरी होली की छुट्टियों के कारण हुई थी, इसलिए चार्जशीट 60वें दिन या उससे पहले दायर नहीं की जा सकती थी।

    एडवोकेट गजेंद्र कुमार सिनवा और एडवोकेट आदित्य शर्मा याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि प्रतिवादी की ओर से पीपी श्रवण बिश्नोई पेश हुए।

    केस शीर्षक: प्रहलाद बनाम राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 143

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