मानहानि मामले में संजय राउत को सुनाई गई 15 दिन की कैद की सजा पर मुंबई की एक अदालत ने लगाई रोक

Praveen Mishra

25 Oct 2024 7:14 PM IST

  • मानहानि मामले में संजय राउत को सुनाई गई 15 दिन की कैद की सजा पर मुंबई की एक अदालत ने लगाई रोक

    मुंबई के मझगांव की एक सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया के खिलाफ मानहानि करने के मामले में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को सुनाई गई 15 दिन की जेल की सजा शुक्रवार को निलंबित कर दी।

    अतिरिक्त सेशन जज एसपी पिंगले ने राउत को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत भी दे दी।

    गौरतलब है कि मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 सितंबर को राउत को दोषी ठहराया था और उन्हें शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

    शिवसेना नेता ने इसके बाद अपनी दोषसिद्धि को सत्र अदालत में चुनौती दी जिसने उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई और फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित कर दी।

    मेधा द्वारा 2022 में दायर शिकायत के अनुसार, राउत ने अपने पति पर मुंबई के पास जुड़वां शहर मीरा-भायंदर के अधिकार क्षेत्र में कुछ शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

    आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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