आरोपों को तय करने के चरण में तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Brij Nandan

15 Aug 2022 2:20 PM IST

  • आरोपों को तय करने के चरण में तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने या बरी करने के मामले पर विचार करते समय, अदालत को तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस संजय धर ने कहा,

    "यह एक स्थापित कानून है कि किसी आरोपी के आरोप तय करने या आरोप मुक्त करने के मामले पर विचार करते समय, अदालत को तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। निचली अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री को स्कैन और मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से जैसे कि अदालत को यह पता लगाना है कि आरोपी ने अपराध किया है या वह निर्दोष है। आरोप तय करने के चरण में, अदालत को केवल राय बनाने के लिए सामग्री पर विचार करना है कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है जो अभियुक्त को मुकदमा चलाने की आवश्यकता होगी। एक आरोपी द्वारा अपराध के कमीशन का सुझाव देने के लिए एक मजबूत संदेह पर्याप्त है। आरोप तय करने के चरण में, अदालत को यह पता लगाने के लिए कि क्या सबूत हैं या नहीं, केवल आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पर सबूतों की छानबीन और रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त सामग्री के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं।"

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक आदेश को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29 के तहत आरोप तय किए गए और मामले में जमानत मांगी गई।

    याचिकाकर्ता ने आरोप तय करने के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाली एकमात्र सामग्री सह-आरोपी सुरेश कुमार का इकबालिया बयान है, जो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि कानून के इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है कि एक आरोपी का इकबालिया बयान सह-आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, इस नियम का अपवाद "प्रकटीकरण विवरण" है। इस प्रकार, यदि सह-अभियुक्त के बयान से आपत्तिजनक सामग्री की "सर्च" होती है, तो उस हद तक बयान प्रासंगिक हो जाता है।

    इस मामले में सह-अभियुक्त ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता के कहने पर किसी व्यक्ति से बरामद चरस की सुपुर्दगी हासिल की थी और उक्त चरस को उसने अपने ट्रक के अंदर एक विशेष स्थान पर छुपाया है। उक्त खुलासे के आधार पर उस विशेष स्थान से चरस बरामद की गई है।

    कोर्ट ने देखा,

    " एक आरोपी द्वारा पुलिस की हिरासत में दिया गया एक इकबालिया बयान जो एक तथ्य की ओर ले जाता है, सबूत में स्वीकार्य है। इस प्रकार, सह-आरोपी सुरेश कुमार का बयान, जिस हद तक यह संबंधित है, ट्रक के अंदर छुपाए गए चरस की बरामदगी निश्चित रूप से साक्ष्य में स्वीकार्य है। रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री भी है जो इस तथ्य की पुष्टि करती है कि याचिकाकर्ता ट्रक का मालिक है।"

    आगे कहा,

    "याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए चालान के रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है। इसलिए, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने और उसे मुकदमा चलाने के लिए उचित ठहराया था। आरोप तय करने की प्रक्रिया बहुत सीमित है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश में किसी भी तरह की गंभीर अवैधता या गड़बड़ी के अभाव में, यह अदालत उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगी।"

    कोर्ट ने जमानत याचिका को यह कहते हुए भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के कब्जे से संबंधित साजिश में शामिल पाया गया और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता आकर्षित होगी।

    केस टाइटल: मशूक अहमद बनाम जम्मू-कश्मीर एंड अन्य

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