"सिर्फ वकीलों को ड्रेस कोड में ढील देने का फैसला भेदभावपूर्ण": सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने CJI बोबडे और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

LiveLaw News Network

29 May 2020 2:57 PM GMT

  • सिर्फ वकीलों को ड्रेस कोड में ढील देने का फैसला भेदभावपूर्ण: सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने CJI बोबडे और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

    गुजरात राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग की गई है।

    यह पत्र श्री जेबी धाधल एडीजे (आर), एनएम व्यास, एडीजे (आर), श्री यशोधराबेन पंड्या, पीडीजे (आर); श्री पीए वाघेला, एडीजे (आर); श्री बीएल डाभी, एडीजे (आर); और केपी वेगड़, एसआरसीजे ने लिखा है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में केवल वकीलों के लिए ड्रेस कोड में ढील देने का फैसला किया गया है और न्यायिक अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड में कोई ढील नहीं है, यह "भेदभावपूर्ण" है।

    15 मई को, गुजरात उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों को काले कोट और गाउन पहनने से छूट देते हुए सर्कुलर जारी किया था, जिसमें वायरस से बचने के एहतियात कदम के तौर पर उक्त आदेश जारी किया गया था।

    पत्र में कहा गया कि

    "हम इस तथ्य से व्यथित हैं कि CJI बोबडे की टिप्पणी के बावजूद, न्यायिक अधिकारियों के लिए उक्त परिपत्र लागू नहीं किया गया है, जजों, वकीलों को जैकेट नहीं पहनना चाहिए और कुछ समय के लिए गाउन पहनना चाहिए क्योंकि इससे "वायरस की पकड़ आसान हो सकती है।"

    यह पत्र गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को संबोधित करके लिखा गया है और इसकी एक प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को भेजी गई है।

    पत्र में कहा गया है कि

    "हम आश्चर्यचकित हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण के ऐसे एहतियाती उपाय, जिनमें कोरोनोवायरस (COVID-19) का प्रसार शामिल है, उसके लिए इस परिपत्र को जारी करते समय अधिवक्ताओं के साथ विचार नहीं किया गया है। यह अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के मन में भेदभाव उत्पन्न करता है। "

    अधिकारियों ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालय की संबंधित शाखा को एक समान सर्कुलर जारी करने और अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को काले कोट पहनने से छूट देने का निर्देश दें, जब तक कि मेडिकल संकट समाप्त नहीं हो जाता।

    पत्र में कहा गया है कि यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के बीच यह एहसास होगा कि माननीय उच्च न्यायालय उन्हें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालयों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं के मामले में होता है।

    गौरतलब है कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न स्तरों पर न्यायिक अधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में जानकारी एकत्र करने और उसी के समाधान के लिए अभ्यावेदन करने के उद्देश्य से एक औपचारिक "एसोसिएशन फॉर जज" बनाया है, चाहे वह इन-सर्विस हो या सेवा से सेवानिवृत्त हो।

    इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने वाले अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड में ढील दी थी। शीर्ष अदालत ने गाउन पहनने की आवश्यकता में भी छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में जारी सर्कुलर के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दोहराया है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए यह आदेश समान है।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगले दिन एक प्रशासनिक आदेश जारी किया, जिसमें दोहराया कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए समान ड्रेस कोड लागू होगा और उन्हें काला कोट पहनने से छूट दी थी।

    पत्र पढ़ेंं/ डाउनलोड करेंं



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