पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
19 Dec 2023 3:14 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।
जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन छह महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कोई कारण नहीं था, यहां तक कि उस अवधि के लिए भी जब वह रिटर्न दाखिल कर रही थी।
याचिकाकर्ता/निर्धारिती एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी 'मैसर्स पी.एस. मेटल' के नाम से कारोबार कर रही है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उसने 11 नवंबर, 2019 को अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दीं। इसलिए याचिकाकर्ता ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तारीख पर आवेदन दायर किया। इसे विधिवत स्वीकार किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन रद्द करने के याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई।
उचित अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस आधार पर रद्द करने का प्रस्ताव किया गया कि याचिकाकर्ता ने लगातार छह महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया। याचिकाकर्ता को एससीएन की सेवा की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर एससीएन पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
याचिकाकर्ता को नियत तिथि और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया गया, जिसमें विफल रहने पर उसे चेतावनी दी गई कि मामले का एक पक्षीय निर्णय किया जाएगा।
एससीएन ने याचिकाकर्ता की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि और समय निर्दिष्ट नहीं किया। इसके बाद उचित अधिकारी ने याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश पारित किया। आदेश में याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया; हालांकि, इसमें उल्लेख है कि SCN से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आदेश में याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
निर्धारिती ने तर्क दिया कि आदेश टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उसे कारण से सूचित नहीं किया गया। यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हुए पारित किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। हालांकि SCN ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया, लेकिन उसने व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख, समय या स्थान निर्दिष्ट नहीं किया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए सुनवाई में उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं थी।
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29(2) के अनुसार, उचित अधिकारी के पास पूर्वव्यापी प्रभाव सहित किसी भी तारीख से रजिस्ट्रेशन रद्द करने का विवेक है; हालांकि, विवेक का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश 11 नवंबर, 2019 से प्रभावी होगा, न कि 1 जुलाई, 2017 से।
याचिकाकर्ता के वकील: दिनेश मोहन
केस टाइटल: प्रतिमा त्यागी बनाम जीएसटी आयुक्त
केस नं.: डब्ल्यू.पी. (सी) 16016/2023
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