रोजगार के दौरान तनाव के कारण हुई मौत - बॉम्बे हाईकोर्ट ने नियोक्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

22 Jan 2022 4:16 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नियोक्ता को एक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रोजगार के दौरान तनाव के कारण अंततः ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई। ज‌स्टिस एनजे जमादार ने कहा कि मृतक ड्राइवर को पड़े दिल के दौरे को रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना कहा जा सकता है, जैसा कि कर्मकार मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के तहत माना जाता है।

    पीठ ने इस प्रकार श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और 2007 में ड्राइवर के परिजनों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी। कोर्ट ने ट्रैवल कंपनी के मालिक और बीमा कंपनी को 3 दिसंबर, 2003 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2,78,260 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने मालिक को 25,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

    तथ्य

    मृतक विशाखा सिंह की 3 नवंबर, 2003 को रांची से मुंबई लौटते हुए ट्रक चलाते समय नासिक में दिल के दौरे कारण मृत्यु हो गई। परिवार ने दावा किया कि सिंह घटना से पहले 17-18 दिनों तक लगातार सड़क पर थे और उनकी मृत्यु रोजगार के तनाव के कारण हुई।

    लेबर कोर्ट ने माना कि ड्राइवर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। निधन को एक ड्राइवर के रूप में उनकी नौकरी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था, खासकर तब जबकि किसी क्लीनर की जांच नहीं की गई थी। कोर्ट ने माना निधन के समय केवल ट्रैवल कंपनी में काम करना ही काफी नहीं था।

    टिप्पणियां

    हाईकोर्ट ने पाया कि आयुक्त और श्रम न्यायालय ने शकुंतला चंद्रकांत श्रेष्ठ बनाम प्रभाकर मारुति गरावली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत तरीके से भरोसा किया और दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले एक सफाईकर्मी को राहत देने से इनकार कर दिया।

    हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में अंतर किया, यह देखते हुए कि क्लीनर की नौकरी ड्राइवर की नौकरी की तरह तनावपूर्ण नहीं है।

    फैसले के अनुसार, ऐसे मामलों का फैसला करते समय, अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या रोजगार के दौरान तनाव उत्पन्न हो रहा है, रोजगार की प्रकृति क्या है और यदि चोट (इस मामले में मृत्यु) तनाव के कारण बढ़ जाती है।

    अदालत ने कहा कि ट्रक घटना से आठ दिन पहले रांची से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, जिसका अर्थ है कि ड्राइवर को बिना किसी बैकअप ड्राइवर के 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद थी। ट्रैवल कंपनी के मालिक तरविंदर सिंह ने गवाही दी थी कि उनके ड्राइवर ब्रेक लेते समय थकते नहीं हैं। मृतक ड्राइवर स्वस्थ था और काम के दबाव के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई।

    कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त स्वीकारोक्ति..उस स्थिति की भयावहता को कम नहीं करते हैं, जो एक ड्राइवर को लंबी और कठिन यात्रा के कारण लगभग 18 दिनों तक निर्बाध रूप से सामना करना पड़ता है। लगभग 3600 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइविंग से तनाव पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है..।

    केस शीर्षक: श्रीमती हरविंदर कौर विशाखा सिंह बनाम तरविंदर सिंह के सिंह

    केस नंबर: 2007 की पहली अपील संख्या 1476

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 13

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story