लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को 6 महीने की जेल की सजा दी, बढ़ती दुर्घटनाओं पर जताई चिंता

Avanish Pathak

15 Nov 2023 5:16 PM IST

  • लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को 6 महीने की जेल की सजा दी, बढ़ती दुर्घटनाओं पर जताई चिंता

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक पैदल यात्री की मौत के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-ए के तहत एक युवक को दी गई छह महीने की कैद की सजा की पुष्टि की है।

    जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने हनुमंतरायप्पा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जो अपराध के समय 21 वर्ष का था।

    गुरु बसवराज @ बेनी सेटप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2012 (8) एससीसी 734 और पंजाब राज्य बनाम सौरभ बख्शी 2015 (5) एससीसी 182 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा, "आईपीसी की धारा 304-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए कम से कम छह महीने की कैद की सजा आवश्यक है।"

    अभियुक्त ने 28.03.2014 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 23.07.2012 को अपराह्न 3.45 बजे कोराटागेरे-उरीडिगेरे रोड पर एक पंचर की दुकान के सामने इराकसंद्रा कॉलोनी में परमेशैया सड़क पर चल रहा था, उस समय आरोपी नंबर एक मोटर साइकिल का सवार था, तेजी और लापरवाही से आया और परमेशैया को टक्कर मार दी।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपी नंबर एक को आईपीसी की धारा 279 और 304-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 5,000/- रुपये का जुर्माना का आदेश दिया, जिसे ना देने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास भुगतना पड़ता।

    अभियुक्त ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि कथित दुर्घटना के समय मृतक परमेशैया शराब के नशे में था और इसलिए विचाराधीन दुर्घटना मृतक परमेशैया की गलती के कारण हुई, जो नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया।

    गवाहों की गवाही पर गौर करने पर पीठ ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों के संचयी प्रभाव से यह निष्कर्ष निकलता है कि दुर्घटना याचिकाकर्ता की ओर से तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का परिणाम थी।"

    इसमें कहा गया, "ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने सही ही माना कि अगर याचिकाकर्ता का वाहन अचानक चला जाता, तो कोई दुर्घटना नहीं होती और दुर्घटना नहीं होती।"

    इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही दुर्घटना का कारण बनने का उसका कोई इरादा था और वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला है और इसलिए, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

    पीठ ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत द्वारा पारित फैसले पर गौर करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 304-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अधिकतम सजा छह महीने है।

    “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना के समय आरोपी नंबर 1 की उम्र लगभग 22 वर्ष थी और उसने 2012 से कार्यवाही का सामना किया है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उसके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यात्मक और कानूनी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने समवर्ती रूप से माना है कि याचिकाकर्ता - आरोपी नंबर 1 उसके खिलाफ लगाए गए अपराध का दोषी है और उसे अधिकतम छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। इस याचिका में कोई दम नहीं है।”

    तदनुसार इसने याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 432

    केस टाइटलः हनुमंतरायप्पा और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका नंबर 784/2015

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