'मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जगह की कमी': हाईकोर्ट ने हर दिन सुबह 6-8 बजे तक पैदल चलने वालों के लिए नैनीताल के लोअर माल रोड को रिज़र्व करने का आदेश दिया

Sharafat

23 Oct 2023 4:45 AM GMT

  • मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जगह की कमी: हाईकोर्ट ने हर दिन सुबह 6-8 बजे तक पैदल चलने वालों के लिए नैनीताल के लोअर माल रोड को रिज़र्व करने का आदेश दिया

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य में विशेष रूप से नैनीताल शहर में लोगों के लिए सुबह या शाम की सैर के लिए जगह/क्षेत्रों की गंभीर कमी है, पिछले सप्ताह राज्य सरकार को शहर में प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से 08:30 बजे तक केवल पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए लोअर माल रोड को आरक्षित करने का निर्देश दिया।

    यह आदेश मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने क्रिकेटर विराट कोहली के एक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पारित किया, जिसमें राज्य में बच्चों के लिए आउटडोर खेल खेलने के लिए जगह और अवसर की कमी का मुद्दा उठाया गया था।

    न्यायालय ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि उनकी कॉलोनियों में बच्चों और युवाओं के लिए खेल सुविधाओं की कमी के अलावा राज्य में लोगों के लिए सुबह या शाम की सैर के लिए क्षेत्रों की भी गंभीर कमी है।

    कोर्ट ने कहा कि नैनीताल में ही शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है, जहां लोग दुर्घटनाओं के जोखिम के बिना चल सकते हैं और धुएं और हॉर्न से होने वाले वाहनों के प्रदूषण का सामना किए बिना चल सकते हैं।

    कोर्ट ने की ये टिप्पणी की कि हमारे अनुभव से पता चला है कि नैनीताल में माल रोड, जो दो भागों में है - ऊपरी और निचला, ऐसा है कि ऊपरी माल रोड दिन के शुरुआती घंटों में यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चौड़ी है।

    इस संबंध में न्यायालय ने विचार किया कि लोअर मॉल रोड को पैदल यात्रियों और सुबह की सैर करने वालों के लिए सुबह 08:30 बजे तक आरक्षित किया जा सकता है क्योंकि स्कूल सुबह 09:00 बजे से ही काम करना शुरू कर देते हैं।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि लोअर मॉल रोड हर दिन सुबह 06:00 बजे से 08:30 बजे तक केवल पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए आरक्षित रहेगी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन घंटों के दौरान लोअर माल रोड पर किसी भी वाहन या परिवहन के अन्य साधन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    इसके अलावा न्यायालय ने राज्य को इस तथ्य को व्यापक रूप से प्रचारित करने का निर्देश दिया ताकि पैदल यात्री और सुबह की सैर करने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल और पुलिस अधिकारियों को न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

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