डीडीए डिमो‌लिशन| रिट कोर्ट का दायरा सीमा निर्धारण से संबंधित जटिल विवादों को सुलझाने तक विस्तारित नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

8 Nov 2023 6:32 PM IST

  • डीडीए डिमो‌लिशन| रिट कोर्ट का दायरा सीमा निर्धारण से संबंधित जटिल विवादों को सुलझाने तक विस्तारित नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट हाल ही में एक फैसले में कहा कि रिट अदालत का दायरा सीमा निर्धारण पर जटिल विवादों को हल करने तक विस्तारित नहीं है, जिसके लिए दस्तावेजों, सर्वेक्षणों, मानचित्रों की गहन जांच, उनकी वैधता का आकलन और क्षेत्रों के जमीनी अध्ययन की आवश्यकता होती है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे कार्य पूरी तरह से वैधानिक प्राधिकरणों की विशेषज्ञता और अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक भूमि क़ानून के तहत गठित होते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “ये विशिष्ट निकाय भूमि सीमांकन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता से बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं और किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार करने सहित ऐसे विवादों को हल करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत हैं। इसलिए, यह न्यायालय अपनी संवैधानिक सीमाओं और इस तरह के तकनीकी आकलन में शामिल होने से संबंधित क्षेत्राधिकार की प्रकृति से खुद को बाधित पाता है।”

    महरौली गांव में पड़ने वाली संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा करने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने ये टिप्पणियां कीं। वादियों ने पार्क की विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा महरौली पुरातत्व पार्क पर अतिक्रमण हटाने की विध्वंस प्रक्रिया को चुनौती दी।

    याचिकाकर्ताओं का मामला था कि डीडीए के विध्वंस आदेश ने लधा सराय गांव के आसपास के क्षेत्र में अनधिकृत कब्जों को लक्षित किया था, न कि उनके क्षेत्र को और इस प्रकार, उक्त आदेश उनकी संपत्तियों पर लागू नहीं होते हैं। पीठ ने कहा कि मानचित्रों की व्याख्या और भौगोलिक डेटा के विश्लेषण से जुड़े तकनीकी और विशिष्ट मामलों का निर्धारण एक ऐसा कार्य है जो रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अदालत की पारंपरिक भूमिका और विशेषज्ञता से परे है।

    कोर्ट ने कहा,

    “इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं की विवादित संपत्तियों के मालिकों या वैध कब्जेदारों के रूप में स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक सिविल अदालत के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है, विशेष रूप से डीडीए के मजबूत विरोध के आलोक में.....इस तरह की घोषणाएं सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र में हैं, जहां एक उचित परीक्षण के माध्यम से सभी सबूतों पर संपूर्णता से विचार किया जा सकता है।”

    सीमांकन रिपोर्ट में सन्निहित तथ्यात्मक निर्धारण और परिणामों में निहित विवादों पर निर्णय लेने से परहेज करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी या अदालतों के समक्ष अपना मामला पेश करने का अधिकार दिया, जिनके पास मामले को हल करने के लिए वैधानिक मैंडेट है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को रद्द कर दिया क्योंकि डीडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें कोई सूचना जारी नहीं की गई थी।

    शीर्षक: दरगाह नजीबुद्दीन फ़िरदौसी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्‍य।

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