'बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए पिता की सजा को बरकरार रखा

Avanish Pathak

16 Aug 2023 4:42 PM IST

  • बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए पिता की सजा को बरकरार रखा

    Orissa High Court 

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने अपराध को 'पाशविक' और बेटी के 'विश्वास और भरोसे के साथ सरासर विश्वासघात' करार देते हुए कहा,

    “इस संदर्भ में, संस्कृत श्लोक को उद्धृत करना सार्थक है, “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जिसका अर्थ है कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां सर्वशक्तिमान ईश्वर निवास करते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां दिव्यता प्रस्फुटित होती है। यह इस बात के महत्व पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकार और विश्वास की स्थिति में होने के कारण, अपीलकर्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी मासूम नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया और उसके साथ बलात्कार किया। इस प्रकार, इस मामले में धारा 376(2)(एफ) के तहत सामग्री बनती है।”

    अभियोजन पक्ष का मामला था कि जुलाई 2015 में एक दिन, जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था, अपीलकर्ता (पीड़िता के पिता) ने पीड़िता को गले लगाया और उसके स्तनों और निजी अंगों सहित उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को छुआ। अपने पिता के ऐसे आचरण से भयभीत होकर वह जोर-जोर से रोने लगी और वह उसे छोड़कर चला गया। हालांकि पीड़िता के अपमानजनक कृत्यों का अंत यहीं नहीं हुआ। उसी रात वह पीड़िता के पास सो गया, उसे निर्वस्त्र किया और उसकी योनि में उंगली डाल दी, जिससे वह रोने लगी।

    ऐसी हरकतें बार-बार हुईं और अपीलकर्ता उसके विरोध के बावजूद उसका यौन शोषण करता रहा। हालांकि, बेटी उनके रिश्ते को देखते हुए कुछ नहीं कह सकी।

    जब स्थिति असहनीय हो गई, तो पीड़िता ने फरवरी 2016 के दौरान अपनी मां के सामने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का खुलासा किया, जिसके लिए उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ। बाद में, उसकी मां ने उसे मामले की शिकायत पुलिस में करने की सलाह दी और तदनुसार एक एफआईआर दर्ज की गई।

    जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354/354A(2)/354B/376(2)(f)(i)(k)(n) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत दोषी पाया।

    इसके बाद, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ जेल आपराधिक अपील दायर की।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    स्कूल प्रवेश रजिस्टर और पीड़िता का ऑसिफिकेशन टेस्ट करने वाले डॉक्टर के साक्ष्यों पर उचित विचार करने के बाद, न्यायालय का विचार था कि दोनों साक्ष्यों से पता चलता है कि पीड़िता सोलह वर्ष से कम उम्र की थी।

    यह बताया गया कि पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर को उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली और हाल ही में हुए यौन उत्पीड़न का कोई संकेत या लक्षण भी नहीं मिला।

    हालांकि, न्यायालय ने इस तरह के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे मामलों में घटना और चिकित्सा परीक्षण के बीच समय का अंतर महत्वपूर्ण है और इसलिए, केवल चोट की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक नहीं हो सकती है जिसके लिए न्यायालय पीड़ित की गवाही को पूरी तरह से खारिज कर सकता है।

    अदालत ने पीड़िता के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही की जांच की। उसका दृढ़ मत था कि उसकी गवाही, उसकी मां के साक्ष्य से पुष्ट होने के कारण, विश्वसनीय और भरोसमंद थी।

    हालांकि लिंग-योनि संभोग को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की योनि में उंगली डालना आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के लिए पर्याप्त है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है, जो किसी महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में होने के नाते, ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है।

    मौजूदा मामले में, यह माना गया कि पिता होने के नाते अपीलकर्ता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ऐसा बेतुका और पाशविक कृत्य करने में संकोच नहीं किया। पीड़िता पूरी तरह से असहाय थी क्योंकि उसका पिता, जिस पर स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल और सुरक्षा करने का नेक कर्तव्य सौंपा गया था, अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने उसका शोषण करके अपनी यौन प्यास बुझाने की कोशिश की।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता ने धारा 376(2)(i) के तहत अपराध किया है क्योंकि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था जब वह सोलह वर्ष से कम उम्र की थी। साथ ही, उसे धारा 376(2)(k) के तहत दोषी पाया गया क्योंकि अपीलकर्ता ने पीड़िता पर नियंत्रण और प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए उसके साथ बलात्कार किया।

    इसी तरह, पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दी गई कारावास की अवधि को कम करने से भी इनकार कर दिया। तदनुसार, जेल आपराधिक अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: टीबी बनाम ओडिशा राज्य

    केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 75/2019

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 85

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