डेटा दिखाता है कि बिहार में वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 7 लाख से अधिक मामले लंबित; पटना हाईकोर्ट ने आंकड़ों को चिंताजनक बताया

Shahadat

11 Feb 2023 3:46 PM IST

  • डेटा दिखाता है कि बिहार में वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 7 लाख से अधिक मामले लंबित; पटना हाईकोर्ट ने आंकड़ों को चिंताजनक बताया

    पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीआरपीसी के अध्याय XXI-A के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे से निपटने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए, जो 'प्ली बार्गेनिंग' के माध्यम से आपराधिक मामलों के निपटान से संबंधित है।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना (बीएसएलएसए) को निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष ठोस प्रस्ताव पेश करें कि बीएसएलएसए निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में कैसे आगे बढ़ना चाहता है।

    1. सीआरपीसी की धारा 265-ए के तहत आने वाले मामलों और ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों की पहचान करें।

    2. सीआरपीसी की धारा 265-ए के तहत कवर किए गए ऐसे आरोपी व्यक्तियों को प्ली बार्गेनिंग के लाभों और ऐसे लाभों का लाभ न उठाने के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाना और शिक्षित करना।

    अदालत ने कहा कि कानूनी शिक्षा या कानूनी जागरूकता का अभ्यास न केवल जेल परिसर में कार्यशालाओं के माध्यम से किया जा सकता है, बल्कि संबंधित अदालत परिसर, एडीआर भवन और अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी किया जा सकता है।

    लंबित मामले

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट शमा सिन्हा ने अदालत के समक्ष 23.01.2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डेटा रखा:

    1. रिकॉर्ड किए जाने की प्रतीक्षा में मामले- 220227

    2. महत्वपूर्ण गवाह के बिना अधूरा पड़े मामले- 259275

    3. अंतरिम/अन्तर्वर्ती आदेशों को बार-बार चुनौती दिए जाने वाले मामले- 22420

    4. एलआर या नए पक्षकारों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकने वाले मामले- 1372

    5. मुख्य मामले की प्रक्रिया में देरी करने वाले विविध आवेदन- 538

    6. वकील की अनुपलब्धता के कारण लंबित मामले- 720621

    7. 20 गवाहों की संख्या पर आधारित मामले- 366

    8. डिक्री के निष्पादन में प्रक्रिया की सेवा में बाधा बने मामले- 577

    9. एक या अधिक अभियुक्त फरार/उपस्थित न होने कारण लंबित मामले- 437315

    10. पक्षकारों की दिलचस्पी नहीं - निष्फल मुकदमेबाजी के कारण लंबित मामले- 67811

    11. रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण लंबित मामले- 4153

    12. सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट (जिला न्यायालय/अन्य न्यायालय) के अलावा अन्य न्यायालय द्वारा रोके गए मामले- 232

    13. हाईकोर्ट द्वारा स्थगित की सुनवाई के मामले- 960

    14. अन्य कारणों से लंबित मामले- 572204

    अदालत ने कहा कि आंकड़े वास्तव में खतरनाक हैं और वास्तविक रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होने के बाद वह उचित आदेश पारित करने पर विचार करेगी। इसने यह भी नोट किया कि वास्तविक आंकड़ों की तुलना में आंकड़ों की शुद्धता के बारे में बार में कुछ संदेह उठाए गए हैं।

    अदालत ने यह भी कहा,

    "उक्त डेटा में यह उल्लेख किया गया कि वकील की अनुपलब्धता के कारण 720621 मामले लंबित हैं। उक्त मद से निपटने के लिए हम सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को संबंधित सचिवों के माध्यम से रिपोर्ट मांगने का निर्देश देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऐसे आपराधिक मामलों के संबंध में, जो वकील की अनुपलब्धता के कारण लंबित हैं। इसके बाद बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित करने की आवश्यकता होगी, जिससे उन्हें इस अदालत में प्रस्तुत किया जा सके।"

    अदालत ने कहा कि डीएलएसए को उन आरोपी व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिनके पास कोई कानूनी वकील प्रतिनिधित्व नहीं है।

    निष्फल मामले

    पीठ ने सभी डीएलएसए के अध्यक्षों को उन मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया जो लंबित हैं, क्योंकि पक्षकारों ने रुचि खो दी है और वे निष्फल हो गए। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों को सदस्य सचिव, बीएसएलएसए पटना को सूचित करें।

    यह आदेश दिया,

    "बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट में ऐसे मामलों का समग्र विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात, ऐसे मामले जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंधित अध्यक्ष की राय में किसी भी कारण से निष्फल हो गए हैं।"

    बिहार के एडवोकेट जनरल पीके शाही ने उन आपराधिक मामलों पर प्रकाश डाला, जो आपराधिक अदालतों के समक्ष 20 साल या उससे अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यह संभावना है कि उनमें से अधिकांश ने अपना उद्देश्य खो दिया होगा।

    इस संबंध में अदालत ने जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे ऐसे आपराधिक मामलों का विवरण दें, जो 2005 और पहले से लंबित हैं। साथ ही समग्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीएसएलएसए को जानकारी प्रस्तुत करें।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "जिला न्यायाधीशों को कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यह भी सूचित करने की आवश्यकता होगी कि कितने आपराधिक मामलों में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि किसी अदालत द्वारा पारित किसी अंतरिम आदेश में ऐसे मामलों का विवरण दिया गया है और न्यायालयों के संदर्भ में विशिष्ट अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिन्होंने इस तरह के आदेश पारित किए हैं।"

    अदालत ने यह भी कहा कि संयुक्त सचिव, बीएसएलएसए, धृति जसलीन शर्मा को पूरे अभ्यास में सक्रिय रूप से समन्वय करने की आवश्यकता होगी और हलफनामे के माध्यम से रिपोर्ट/डेटा जमा करते समय उन्हें ऐसे डेटा के परिणाम की संक्षिप्त व्याख्या करने की आवश्यकता होगी।

    अदालत ने मामले को 03 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: कौशिक रंजन बनाम बिहार राज्य व अन्य।

    कोरम: चीफ जस्टिस (एक्टिंग) चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस पार्थ सारथी

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