'नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

13 July 2021 7:31 AM GMT

  • नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यह पीड़ित लड़की के हित में नहीं होगा। दरअसल, निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पीड़िता की कस्टडी आरोपी की भाभी को दी जाए।

    घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली करीब 12-15 साल की लड़की के साथ घर के मालिक ने कथित तौर पर बलात्कार और यौन शोषण किया। उसे वर्ष 2017 में नेपाल से घरेलू सहायिका के रूप में लाया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की खंडपीठ ने इस साल 1 मार्च से लापता होने का आरोप लगाते हुए एक उर्फ कलुंग द्वारा एक लापता रिपोर्ट दाखिल करने के बाद स्वत: संज्ञान लिया।

    अगले दिन लड़की के बरामद होने के बाद वह सूचना देने वाले के घर जाने से कतरा रही थी। बाद में, उसकी कस्टडी बाल कल्याण समिति को दे दी गई, जिसमें उसके द्वारा दिए गए बयानों से पता चला कि सूचना देने वाले ने उसके साथ कथित रूप से बलात्कार और यौन शोषण किया गया था।

    पीड़िता के पिता ने उसकी कस्टडी की मांग करते हुए निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन किया था। हालांकि, अदालत ने सीसीआई को उसकी कस्टडी एक स्थानीय अभिभावक को सौंपने का निर्देश दिया था जो आरोपी व्यक्ति की भाभी थी। उक्त आदेश की पुनर्विचार याचिका को बाद में खारिज कर दिया गया था।

    कोर्ट ने अवलोकन किया कि,

    "मामले की सच्चाई यह है कि पीड़ित बच्ची वर्तमान में सीसीआई,रोइंग की कस्टडी में है। इस अदालत को अब माता-पिता के रूप में अपनी क्षमता में जो देखना है वह केवल बच्चे का सर्वोत्तम हित है और चूंकि जिस स्थानीय अभिभावक को कस्टडी में सौंपा जा रहा है, वह किसी और का नहीं बल्कि आरोपी का करीबी रिश्तेदार है। हमारी राय में यह न्याय के हित में नहीं होगा और निश्चित रूप से यह पीड़ित बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। "

    अदालत ने इसे देखते हुए इस मामले में बच्चे की कस्टडी के संबंध में पारित आदेशों और आवेदनों पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि बच्चा सीसीआई के प्रभारी लोगों के प्रबंधन और संरक्षण में रहेगा।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि,

    "क्या ये सुविधाएं सही हैं, हम निचली दिबांग घाटी जिले के उपायुक्त को जांच करने का निर्देश देते हैं। उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से सीसीआई का दौरा करना चाहिए और हमें सीसीआई में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तथ्य यह है कि ऐसा संस्थान पंजीकृत है या नहीं।"

    अदालत ने पुलिस अधीक्षक को सीसीआई में बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि उसे सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक आरोपी या उसके रिश्तेदार या यहां तक कि उसके पिता द्वारा भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि,

    "बच्चे की मां को बच्चे से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए और वास्तव में, अगर वह चाहें तो बच्चे के साथ रहने की इजाजत दी जा सकती है।"

    कोर्ट ने इसके अलावा इस प्रकार निर्देशित किया कि,

    "हालांकि अब तक की नैदानिक परीक्षा से पता चला है कि बच्चे की उम्र 12-15 वर्ष के बीच है, लेकिन विशुद्ध रूप से उसी का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए हम स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश को चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम नियुक्त करने का निर्देश देते हैं, जिसमें एक महिला चिकित्सक भी शामिल हो जो केवल उसकी उम्र के निर्धारण के लिए पीड़िता की चिकित्सा जांच करेगी।"

    अब इस मामले पर 16 जुलाई को विचार किया जाएगा।

    केस का शीर्षक: जनहित याचिका (सू मोटो)/5/2021

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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