'हिरासत में हिंसा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार किया

Brij Nandan

26 Aug 2022 8:02 AM IST

  • हिरासत में हिंसा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,

    "हिरासत में हिंसा, हिरासत में यातना और हिरासत में मौतें हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के न्यायिक फैसलों ने इस तरह के मामलों में अपनी चिंता और पीड़ा को बार-बार व्यक्ति किया है।"

    जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह न केवल पुलिस की ज्यादती का मामला है बल्कि पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी का स्पष्ट मामला है।

    अदालत अनिवार्य रूप से यूपी पुलिस के एक अधिकारी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर मृतक को उसके घर से पुलिस स्टेशन ले जाने और उसके बाद अन्य पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से उसकी हत्या करने का आरोप है।

    पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप यह भी है कि वे जबरदस्ती उसके घर में घुसे और बॉक्स का ताला तोड़कर 60 हजार रुपये और अन्य सामान ले गए और मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया।

    जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई) थाने गया, तो उसे अपने भाई (मृतक) से मिलने नहीं दिया गया और सुबह सूचना मिली कि उसके भाई की पुलिस हिरासत में मौत हो गई क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी।

    इसके बाद आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 394, 452 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभ में, स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही थी, उसके बाद, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

    हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा मृतक की गिरफ्तारी के संबंध में एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था और गिरफ्तारी ज्ञापन में, आवेदक उसे गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों में से एक था और इसके हस्ताक्षरकर्ता भी थे।

    कोर्ट ने आगे इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मृतक द्वारा प्राप्त चोटों ने मूल रूप से उसके शरीर के पूरे पिछले हिस्से को कवर किया और एम्स, नई दिल्ली के बोर्ड की राय इस तथ्य के लिए विशिष्ट थी कि उसकी मृत्यु उसे मिली चोटों के सामूहिक प्रभाव के कारण हुई।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामला हिरासत में यातना और एक सुनियोजित साजिश में लूट के साथ मौत का मामला है। आवेदक पुलिस बल में है जिसे अनुशासित बल माना जाता है और जिसके साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा करने का पवित्र कर्तव्य निहित है। वर्तमान मामला पुलिस की ज्यादती का मामला नहीं है, बल्कि पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी का एक स्पष्ट मामला है।"

    अदालत ने आगे कहा कि यह जमानत के योग्य मामला नहीं है।

    केस टाइटल - रामकृत यादव बनाम यूपी राज्य और एक और [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 10162 ऑफ 2022]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 394

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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