24-वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत- "प्रथम दृष्टया आईपीएस रैंक के अधिकारी हत्या/मौत में शामिल": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network

10 Sep 2021 4:17 AM GMT

  • 24-वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत- प्रथम दृष्टया आईपीएस रैंक के अधिकारी हत्या/मौत में शामिल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 24 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी क्योंकि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हत्या/मौत में शामिल हैं।

    न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यह रेखांकित करते हुए जांच को स्थानांतरित कर दिया कि यदि जांच न तो प्रभावी है और न ही उद्देश्यपूर्ण और न ही निष्पक्ष है, तो अदालतें यदि आवश्यक हो, निष्पक्ष जांच, आगे की जांच या पुन: जांच का आदेश दे सकती हैं जैसा भी मामला हो। सत्य की खोज करना जरूरी है ताकि न्याय किया जा सके।

    संक्षेप में तथ्य

    लगभग 24 वर्ष की आयु के एक युवा लड़के की कथित हिरासत में मौत से संबंधित मामला है। लड़के को कथित तौर पर झूठा फंसाने के इरादे से पुलिस द्वारा जबरदस्ती उसके घर से पुलिस थाने ले जाया गया और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन SDR में हिरासत में रखा गया।

    इसके बाद जब पुलिसकर्मी मृतक को अपने साथ लाए तो वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जोर-जोर से रो रहा था और उसकी मां को बचाने के लिए पुकार रहा था नहीं तो पुलिस उसे मार देगी।

    आरोप यह भी है कि पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती उसके घर में घुसे और लॉकर का ताला तोड़कर 60 हजार रुपये और अन्य सामान ले गए और मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया।

    जब सूचना देने वाला (मृतक का भाई) थाने गया, तो उसे अपने भाई (मृतक) से मिलने नहीं दिया गया और सुबह सूचना मिली कि उसके भाई की पुलिस हिरासत में मौत हो गई।

    इसके बाद आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 302, 394, 452 और 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया।

    उधर, पुलिस का दावा है कि मृतक को उस समय पकड़ लिया गया जब वह मोटरसाइकिल चला रहा था, जिससे वह गिर गया, जिससे वह घायल हो गया और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।

    आगे कहा गया कि जब उन्हें एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल के साथ प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, तो सीएचसी के डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल, जौनपुर में इलाज के लिए रेफर कर दिया और जब तक वे जिला अस्पताल पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

    हिरासत में मौत के कारण मामले की न्यायिक जांच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर को सौंपी गई और इसने 16 गवाहों के बयान दर्ज किए, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    यह देखते हुए कि न्यायिक जांच और अदालत में प्रस्तुत बयान से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास है, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस की बातें और जीडी प्रविष्टियां प्रथम दृष्टया झूठी हैं और जांच को गलत दिशा में मोड़ने के लिए एक आपराधिक कृत्य है और सबूतों में हेरफेर किया गया है ताकि कानून के शासन और निष्पक्ष जांच को विफल किया जा सके।

    अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी हेराफेरी की गई है या अनुचित प्रभाव में हासिल की गई है क्योंकि इसमें मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर मौजूद चोटें नहीं हैं, जो अदालत के सामने दर्ज की गई निर्विवाद तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं।

    कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से पाया कि कथित अस्पताल पर्ची के अनुसार मृतक को पुलिस ने जिला अस्पताल जौनपुर में लगभग 3:35 बजे मृत लाया था। 12 फरवरी, 2021 को, जब कोर्ट ने आगे कहा, पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर ने एनएचआरसी, दिल्ली और जिला न्यायाधीश जौनपुर को बताया कि जिला अस्पताल जौनपुर में मृतक की इलाज के दौरान 03:35 बजे मौत हो गई थी।

    कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए कहा,

    "पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी तरह आरोपी को क्लीन चिट दे दी जाए और इसके लिए महत्वपूर्ण सबूत छोड़े जा रहे हैं और कुछ सबूत बनाए जा रहे हैं और छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन फिलहाल हम और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच किया जाना है।"

    न्यायालय का मत है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का खुलासा करने और साजिश में उच्च अधिकारियों की संलिप्तता, साक्ष्य के टुकड़ों को नष्ट करने और आरोपी की रक्षा के लिए झूठे सबूत बनाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि

    "क्या आरोपी पुलिसकर्मियों ने हत्या और अन्य अपराधों का अपराध किया है और क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जौनपुर और अंचल अधिकारी, जौनपुर जांच को प्रभावित कर रहे हैं और झूठे सबूत बना रहे हैं, यह जांच का विषय है।"

    नतीजतन, जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए, अदालत ने मामले को 20 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    कोर्ट ने अंत में कहा कि निष्पक्ष और उचित जांच जांच अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक सभ्य समाज में, पुलिस बल को अपराधी के लिए सजा सुरक्षित करने के लिए अपराध की जांच की शक्तियां है और यह समाज के हित में है कि जांच एजेंसी को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और झूठे सबूत बनाने या बनाने का सहारा नहीं लेना चाहिए। केवल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झूठे सुराग क्योंकि इस तरह के कृत्य न केवल जांच एजेंसी में बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में अंतिम विश्लेषण में आम आदमी के विश्वास को कम करते हैं।"

    केस का शीर्षक - अजय कुमार यादव प्रतिवादी:- यू.पी. एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story