आपराधिक धमकी | बिना इरादे के केवल शब्दों की अभिव्यक्ति आईपीसी की धारा 506 लगाने के लिए अपर्याप्त: कर्नाटक हाईकोर्ट
Avanish Pathak
25 Aug 2023 8:35 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि केवल शब्दों की अभिव्यक्ति, जिसमें शिकायतकर्ता को परेशान करने का इरादा ना हो, उससे कोई कार्य कराना या किसी कार्य को न करने देना, आपराधिक धमकी के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत निर्धारित है।
जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड, 1860 की धारा 34 सहपठित धारा 448, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने पूरी तरह से नागरिक विवाद पर उसके खिलाफ झूठा मामला दायर किया। यह प्रस्तुत किया गया कि कार्यवाही एक सिविल मुकदमे का परिणाम थी जहां याचिकाकर्ता ने एक अनुकूल निषेधाज्ञा प्राप्त की थी।
आगे यह तर्क दिया गया कि संपूर्ण आरोप-पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि कथित अपराध नहीं बनते हैं।
सबसे पहले, पीठ ने कहा कि कथित घटना 12 मई, 2020 को हुई थी लेकिन एफआईआर 22 मई को बिना कोई संभावित स्पष्टीकरण दिए दर्ज की गई थी। इसने शिकायतकर्ता के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि संबंधित तिथि, समय और स्थान पर याचिकाकर्ताओं ने उसके घर में अतिक्रमण किया था।
कोर्ट ने कहा,
“रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, 2018 के मूल सूट नंबर 32 में विद्वान मजिस्ट्रेट देवदुर्गा ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत दी और इसलिए, आदेश के आधार पर उन्होंने परिसर में प्रवेश किया और इसलिए, इस पर फिलहाल, प्रथम दृष्टया, शिकायतकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने उसके घर में अतिक्रमण किया है।
इस प्रकार, आईपीसी की धारा 442 के तहत परिभाषित 'घर में अतिक्रमण' शब्द, जो आईपीसी की धारा 448 के तहत दंडनीय है, लागू नहीं होता है।''
आपराधिक धमकी के आरोप के संबंध में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कुदाल (गुद्दली) उठाई और उसे जमीन पर फेंक दिया।
कोर्ट ने धारा 506 का जिक्र करते हुए कहा,
"उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि आपराधिक धमकी की सामग्री को संतुष्ट करने के लिए, आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाने का खतरा होना चाहिए, जो उस व्यक्ति को चिंतित करने के इरादे से होना चाहिए या उस व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करें जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसी धमकी के क्रियान्वयन से बचने के लिए ऐसा करने से रोकें।''
माणिक तनेजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2015) के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 का भी मामला नहीं बनता है। ”
तदनुसार, उसने याचिका स्वीकार कर ली।
केस टाइटल: सुगुरप्पा @ सुगुरय्या स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य
केस संख्या: आपराधिक याचिका संख्या 201248/2021
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 326