सीपीसी | मालिकाना प्रतिष्ठान मुकदमा दायर कर सकते हैं, बशर्ते मालिक का पूरा विवरण वादपत्र में दिया गया हो: जेएंड के एंड एल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
22 Nov 2023 8:08 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिसका एक मात्र मालिक हो, की ओर से किया गया मुकदमा या अनुमानित बिजनेस नाम के तहत दायरमुकदमा सुनवाई योग्य हो सकता है, बशर्ते मालिक के पूरा विवरण का वादपत्र में खुलासा किया गया हो।
स्वाम्य प्रतिष्ठान (Proprietry Conderns) की ओर से दायर मुकदमों के विषय पर कानून को स्पष्ट करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,
“....एकमात्र मालिक की मालिकाना वाली कंपनी की ओर से या किसी व्यक्ति के अनुमानित बिजनेस नाम या शैली द्वारा किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य प्रतीत होता है; केवल कानूनी आवश्यकता यह है कि जब ऐसा कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो मालिकाना प्रतिष्ठान के मालिक या अनुमानित बिजनेस नाम का पूरा विवरण वादपत्र में दिया जाना चाहिए, जैसा कि संहिता के आदेश 7 नियम 1 के तहत आवश्यक है ताकि मालिकाना प्रतिष्ठान के मालिक या अनुमानित बिजनेस नाम की पहचान स्थापित की जा सके।"
मामले में समस्याएं तब पैदा हुईं, जब प्रतिवादी संख्या 1/वादी, जो एक स्टील निर्माता है, उसने 1993 में आपूर्ति की गई स्टील आइटम्स से संबंधित बिलों का भुगतान न करने के लिए अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 5 पर मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों/अपीलकर्ता ने यह तर्क देते हुए मुकदमे की वैधता को चुनौती दी थी कि प्रतिवादी नंबर एक न तो पंजीकृत फर्म था और न ही मुकदमा दायर करने के लिए कानून के तहत सक्षम था।
आपत्तियों को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर एक के पक्ष में फैसला सुनाया। तदनुसार, मामला प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में पारित डिक्री के खिलाफ अपील के रूप में हाईकोर्ट के समक्ष आया।
अपीलकर्ता की चुनौती अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर थी कि चूंकि प्रतिवादी नंबर एक एक फर्म नहीं था, यानी, एक कानूनी इकाई, इसलिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं था।
जांच करने पर, जस्टिस वानी ने प्रतिवादी नंबर एक के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा,
“.. ट्रायल कोर्ट ने एक मुद्दा तय किया था कि क्या वादी फर्म स्व-रोज़गार इकाई के तहत एक पंजीकृत इकाई नहीं है। सबूत का दायित्व यहां प्रतिवादी-अपीलकर्ता पर था, हालांकि, वे इसका निर्वहन करने में विफल रहे। दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादी एक ने यहां बताया कि यह डीआईसी के रिकॉर्ड पर हुआ करता था, इसलिए इस मुद्दे का फैसला यहां वादी-प्रतिवादी एक के पक्ष में किया गया था।
यह जोड़ा गया था कि चूंकि अपीलकर्ता ने इस मुद्दे पर प्रतिवादी नंबर एक से जिरह नहीं की थी, इसलिए बाद के सबूतों की स्वीकृति, जो कि अप्रतिदेय और चुनौती रहित रही, को ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई अवैधता नहीं कहा जा सकता है।
अदालत ने आगे इस बात पर जोर दिया कि आदेश 30 नियम एक सीपीसी एक सक्षम प्रावधान है, जो किसी फर्म और उसके भागीदारों द्वारा या उसके खिलाफ लाए जाने वाले मुकदमे के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट स्पष्ट किया कि स्वामित्व वाली कंपनी या कल्पित व्यावसायिक नाम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है।
अदालत ने आदेश 30 नियम 10 सीपीसी का भी संदर्भ दिया, जो किसी भी व्यक्ति को कल्पित नाम के तहत व्यापार करने पर उस नाम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है..। इन टिप्पणियों के आधार पर, अदालत ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: कार्यकारी अभियंता, डल लेक डिवीजन- I बनाम मौसवी इंडस्ट्रीज बडगाम
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल)