COVID19- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक सामान्य कामकाज को निलंबित किया, जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी

LiveLaw News Network

13 April 2021 11:16 AM IST

  • COVID19- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक सामान्य कामकाज को निलंबित किया, जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को कंटेंटमेंट ज़ोन घोषित किए जाने पर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2021 तक कोर्ट के सामान्य कामकाज को निलंबित करने का फैसला लिया है। अब केवल मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों द्वारा तय किए गए तत्काल मामलों की ही न्यूनतम स्टाफ के साथ रोटेशनल आधार पर सुनवाई की जाएगी।

    बिलासपुर के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11 अप्रैल को आदेश दिया कि COVID-19 के पॉजीटिव मामलों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण जिले में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों को कंटेंटमेंट ज़ोन घोषित किया जा रहा है। उक्त निर्देश के मद्देनजर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, संजय कुमार जायसवाल द्वारा सोमवार को एक नोटिस जारी किया गया है।

    नोटिस में कहा गया,

    "असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की सामान्य कार्यप्रणाली उपरोक्त अवधि के दौरान निलंबित रहेगी। उक्त अवधि के दौरान हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली न्यूनतम सहायक कर्मचारियों के साथ न्यूनतम अत्यावश्यक मामलों से निपटने के लिए न्यूनतम आधार वाले कर्मचारियों के साथ होगी, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित माननीय न्यायाधीश द्वारा तय किया जाना है। इस तरह के मामलों की अत्यधिक आवश्यकता रजिस्ट्रार (न्यायिक / अतिरिक्त) के समक्ष आवश्यक कार्यवाही दायर करके प्रमाणित की जाएगी। छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट में प्रचलन के तहत रजिस्ट्रार (न्यायिक) उपरोक्त अवधि के दौरान मामलों की कोई नियमित सूची जारी नहीं करेगा। नए मामलों को भी दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, उपरोक्त अवधि के दौरान नहीं होगी, लेकिन सीमा के बाहर काम करने के लिए गिना जाता है। "

    इसके अलावा, नोटिस में यह भी कहा गया है कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान, हाईकोर्ट के अन्य सभी अधिकारी/स्टाफ 'घर से काम करेंगे' और संबंधित अनुभाग प्रभारी द्वारा अपनी सेवाओं की आवश्यकता होने पर खुद को उपलब्ध कराएंगे।

    नोटिस में कहा गया,

    "रजिस्ट्रार जनरल कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट के पूर्वोक्त स्ट्रक्चर कार्य के लिए आवश्यक हो सकताा है।

    इसके अलावा, यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि लॉकडाउन को जिला और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिलासपुर जिले में उपरोक्त अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो संबंधित अवधि के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज के बारे में ये व्यवस्था जारी रहेगी।

    नोटिस में आगे कहा गया है,

    "लॉकडाउन / कंटेंटमेंट ज़ोनकी अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट का कामकाज फिर से सामान्य सिस्टम में वापस शुरू हो जाएगा, जो 14.04.2021 से पहले प्रचलित था। जैसा कि रजिस्ट्री ऑर्डर नंबर 66 (मिस) के अनुसार दिनांक 05.04.2021 को किया गया था।"

    नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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