कानूनी बिरादरी को वैक्सीनेशन : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत बायोटेक, एसआईआई से हलफनामा मांगा
LiveLaw News Network
5 March 2021 11:58 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने शुक्रवार को कानून बिरादरी को COVID-19 वैक्सीनेशन से संबंधित एक मामले में अदालत द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए भारत सरकार, दिल्ली राज्य सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के लिए वकीलों के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, अदालत ने संगठनों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि Covishield और Covaxin का प्रति दिन / सप्ताह / महीने के उत्पादन करने के लिए अपनी संबंधित क्षमताओं को स्पष्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने बताया कि दोनों संगठन अपने आधार, उनकी वर्तमान स्थिति, अतिरिक्त क्षमता आदि के बारे में जानकारी दे।
अदालत ने टिप्पणी की,
"हम अपनी जरूरतों को देखे बिना या तो टीकों को दूसरे देशों को दान कर रहे हैं या बेच रहे हैं। इस बारे में तत्काल विचार करना होगा।"
इस बिंदु पर, केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा,
"वैक्सीन का होना एक बात है, लेकिन इसे किसी इंजेक्शन में तब्दील करना एक और बात है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी कोल्ड स्टोरेज में हैं।"
इस बात से सहमत होते हुए अदालत ने पूछा,
"आप सही हैं। वैक्सीन एक मुद्दा है, लेकिन क्या हम इनका भी पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, क्या कोई अड़चन है?"
इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने भारत सरकार को फिलहाल मौजूद लॉजिस्टिक्स जैसे कि परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, क्षमता और अन्य उपलब्ध लॉजिस्टिक्स के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
साथ ही यह भी पूछा कि सरकार की अधीनता की पृष्ठभूमि में इसका उपयोग किस हद तक किया जा रहा है? भले ही दोनों संगठनों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो, उत्पादित टीकों को वैक्सीन में बदलने के लिए टीका महत्वपूर्ण है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामे में ऐसे व्यक्तियों का सख्त वर्गीकरण दिखाया जाना चाहिए, जिन्हें इस तरह के वर्गीकरण के लिए वैक्सीन दिए जाने का तर्क दिया जा सकता है।
वहीं दिल्ली सरकार को यह बताने के लिए कहा गया है कि मौजूदा नीति के तहत राज्य के कितने न्यायिक और कानूनी अधिकारियों को शामिल किया जाना आवश्यक है। राज्य को अदालत परिसरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की एक जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि क्या परिसरों में टीकाकरण का संचालन किया जा सकता है।
अदालत ने न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में शामिल करने और COVID-19 टीकाकरण के लिए शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए।
यूनियन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा,
"हमारे वकील निश्चित रूप से अग्रिम पंक्ति में हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए।"
मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।