COVID-19: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल को NEET 2021 में उपस्थित होने से छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

8 Sep 2021 1:00 PM GMT

  • COVID-19: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल को NEET 2021 में उपस्थित होने से छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया

    तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय चिकित्सा परिषद को कुछ ओवरसीज़ भारतीय नागरिकों की ओर से पेश याचिकाओं को प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकर करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में 12 सितंबर को आयोजित , NEET परीक्षा में शामिल होने से छूट की मांग की गई है।

    जस्टिस अभिनंद कुमार शाविली ने सुलेमान जावेद नामक एक व्यक्ति की रिट याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें NEET से एक साल की छूट देने या उसे ऑनलाइन उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

    विनियमों के अनुसार, किसी को विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेने के लिए NEET परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है।

    महामारी की स्थिति के कारण, 04.09.2020 को जारी सार्वजनिक सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि अगस्त 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक चिकित्सा योग्यता हासिल करने का इरादा रखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक/ ओवरसीज़ नागरिक को 2020 या 2021 में NEET उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है।

    हालांकि, यह छूट केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए एक बार के उपाय के रूप में दी गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए 2020-21 में दी गई इस छूट को याचिकाकर्ता को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और वह NEET 2022 में उपस्थित होगा।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सागरिका के ने तर्क दिया कि सऊदी अरब द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध ने याचिकाकर्ता के लिए दुबई की यात्रा करना अव्यावहारिक बना दिया है और अगर छूट नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

    मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश स्थायी वकील पूजा ने तर्क दिया कि ऑनलाइन आयोजित होने पर परीक्षा की पवित्रता खो जाएगी और याचिकाकर्ता को महामारी के मद्देनजर परीक्षा में बैठने से छूट देने से इनकार कर दिया।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान में सऊदी अरब ने यात्रा क्वारंटीन प्रतिबंध लगाए हैं और कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं है और इस प्रकार याचिकाकर्ता वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा देने के लिए दुबई की यात्रा कर सकता था।

    तद्नुसार, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका में कोई गुण नहीं थे और इसे खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, चूंकि प्रतिवादी शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए उम्मीदवारों को NEET से पहले ही छूट दे चुका है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार कर सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

    इस प्रकार प्रतिवादी को रिट याचिकाओं को अभ्यावेदन के रूप में मानने और उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 3 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो छूट देने का निर्देश दिया, जैसा कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए किया गया था।

    केस शीर्षक: मोहम्मद सुलेमान जावेद बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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