COVID- तेलंगाना सरकार ने वकीलों को आधिकारिक काम के लिए नौ जून तक 2-5 बजे तक आने-जाने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

2 Jun 2021 5:30 AM GMT

  • Lawyer Not Wearing Neck-Band During Virtual Hearing

    Image Courtesy: India Today

    तेलंगाना सरकार ने राज्य में अधिवक्ताओं की आवाजाही के संबंध में राज्य में पुलिस महानिदेशक, हैदराबाद/आयुक्त/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित एक सरकारी आदेश जारी किया है।

    तेलंगाना सरकार ने निर्देश जारी कर कहा:

    "माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट और राज्य में विभिन्न अन्य अदालतों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को जारी किए जाने वाले ई-पास के आधार पर निवास से कार्यालय और केवल आधिकारिक उद्देश्य के लिए दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संबंधित आयुक्त (एस) / पुलिस अधीक्षक (एस} द्वारा जाने की अनुमति है।"

    इसके अलावा, सरकार ने आदेश दिया है कि संबंधित अधिवक्ता द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संबंधित आयुक्त (ओं) / पुलिस अधीक्षक को अधिवक्ता के आवासीय और कार्यालय का पता प्रदान करके एक आवेदन किया जाना है।

    राज्य में महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को राज्य में कुछ संशोधनों के साथ लॉकडाउन को 31.05.2021 से 09.06.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।

    उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया था कि लॉकडाउन/कर्फ्यू के दौरान छूट या अधिवक्ताओं के संबंध में आवश्यक आदेश एक-दो दिन में पारित कर दिए जाएंगे।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवाजाही को उक्त घंटों के दौरान निवास और कार्यालय के बीच चलने तक ही सीमित रखना होगा और 09.06.2021 तक वैध होगा।

    संबंधित समाचार में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले महीने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ता कार्यालयों के साथ कनिष्ठ / सहयोगी अधिवक्ताओं और नियमित रूप से नियोजित क्लर्कों की आवाजाही के संबंध में अनुमति मांगने वाली याचिका का निपटारा किया था।

    पिछले महीने, राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र में तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल के अध्यक्ष पीएस अमलराज ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव से पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था ताकि वकीलों को हाल ही में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अदालतों और उनके कार्यालयों में आने-जाने की अनुमति मिल सके।

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