कोरोना की दूसरी लहरः उड़ीसा हाईकोर्ट 50 % स्टाफ के साथ काम करेगा, मामले फाइल करने के समय में भी हुई कटौती

LiveLaw News Network

21 April 2021 9:06 AM GMT

  • कोरोना की दूसरी लहरः उड़ीसा हाईकोर्ट 50 % स्टाफ के साथ काम करेगा, मामले फाइल करने के समय में भी हुई कटौती

    Orissa High Court

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दूसरी लहर को देखते हुए गुरुवार, 22 अप्रैल से शुरू होने वाली सुनवाई में केवल 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया है।

    हाईकोर्ट द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट का कार्यालय 22.04.2021 से अगले आदेश तक 50% कर्मचारियों (सहायक रजिस्ट्रार और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को छोड़कर) के साथ कार्य करेगा।

    आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक वैकल्पिक कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होगा। इसके अलावा, सभी कर्मचारी सदस्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वे मुख्यालय से बाहर न निकलें और रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर न होने की स्थिति में उन दिनों की स्थिति में फोन पर खुद को उपलब्ध कराएं।

    फाइलिंग के समय को सभी कामकाजी दिनों पर, सामान्य समय से कम किया गया है। अब फाइलिंग सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.30 तक की जाएगी।

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