COVID-19 फ्री फूड किट वितरण: केरल हाईकोर्ट ने नागरिक आपूर्ति विभाग को एक महीने में खुदरा व्यापारियों का बकाया चुकाने या अवमानना मामले में पेश होने का निर्देश दिया
Shahadat
25 Nov 2022 11:08 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव और नागरिक आपूर्ति आयुक्त के नागरिक आपूर्ति कार्यालय के निदेशक को निर्देश दिया कि वे राशन डीलरों को COVID-19 मुफ्त खाद्य किट और ओणम किट के वितरण के लिए देय बकाया के भुगतान के निर्देशों को लागू करें।
जस्टिस एन. नागरेश ऑल केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के आयोजन सचिव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई रहे थे, जिसमें कहा गया कि विभाग ने 2 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया।
पीठ ने कहा कि अगर एक महीने के भीतर यानी 23 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।
उग्र महामारी के आलोक में राज्य ने राशन कार्डधारकों और अन्य लोगों को मुफ्त फूड-किट की आपूर्ति करने के लिए 2020 में सरकारी आदेश जारी किया था। इन किटों का वितरण केरल राशनिंग ऑर्डर के तहत नियुक्त एआरडी द्वारा किया जाना था। इसका खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाना था।
पीठ ने कहा,
"मुफ्त खाद्य-किट वितरण के मामले में न तो एआरडी से सहमति मांगी गई और न ही एआरडी ने बिना भुगतान के सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए खुद आगे आए। सरकार को एआरडी को मुफ्त फूड-किट वितरित करने की आवश्यकता थी और यहां तक कि यह संकेत भी दिया कि हाईकोर्ट ने अपने फरवरी के आदेश में कहा कि समय पर किट का वितरण न करने को गंभीरता से लिया जाएगा। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा मुफ्त भोजन-किट वितरण को एआरडी द्वारा स्वैच्छिक सेवा के रूप में मानना उचित नहीं होगा।
वर्तमान अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि इसके निर्देशों का पालन करने में देरी के लिए प्रतिवादियों द्वारा "कोई ठोस स्पष्टीकरण" नहीं दिया गया।
मामले को 23 दिसंबर 2022 को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया गया।
केस टाइटल: बाबू थॉमस बनाम मिनी एंटनी आईएएस और अन्य।
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