COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट 31 अगस्त से और जिला न्यायालय 24 अगस्त से सीमित फीजिकल हियरिंग फिर से शुरू करेगा

LiveLaw News Network

19 Aug 2021 2:19 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने अपने पहले के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए क्रमशः 31 अगस्त और 24 अगस्त से हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों में सीमित फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पास लिया है।

    गुरुवार को जारी कार्यालय आदेश न्यायालय द्वारा जारी पहले के आदेश को संशोधित करता है। पहले के आदेश में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों में शारीरिक सुनवाई क्रमशः 6 सितंबर और 31 अगस्त से प्रतिबंधित तरीके से फिर से शुरू की जाएगी।

    कार्यालय द्वारा जारी आदेश में हाईकोर्ट के बारे में कहा गया है,

    "माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार फिजिकल सुनवाई के लिए इस न्यायालय की पीठों की उपयुक्त संख्या का गठन किया जाएगा, जबकि शेष खंडपीठों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को उठाना जारी रहेगा। 03.09.2021 तक इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध अन्य सभी लंबित नियमित/गैर-जरूरी मामले सामूहिक रूप से स्थगित रहेंगे, जैसा कि इस न्यायालय के कार्यालय आदेश संख्या 471/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 12.08.2021 द्वारा पहले ही अधिसूचित किया गया है।"

    आदेश में आगे यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) न्यायालय सभी मामलों को अपनी संबंधित वाद सूची के अनुसार 31.08.2021 से लेंगे।

    आदेश में आगे कहा गया,

    "उक्त अदालतों के लिए एक रोस्टर भी इस तरह से तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) 31.08.2021 से वैकल्पिक दिनों में फिजिकल कोर्ट आयोजित करता है, जबकि अन्य मौजूदा के अनुसार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से नॉन-फिजिकल दिनों पर अदालतों का आयोजन जारी रखते हैं।"

    जिला न्यायालयों में कामकाज के संबंध में यह कहा गया कि सभी प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायिक अधिकारियों का रोस्टर इस तरह से तैयार करेंगे कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी वैकल्पिक दिनों में 24.08.2021 से फिजिकल कोर्ट आयोजित करे। जबकि अन्य नॉन-फिजिकल दिनों में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतें आयोजित करना जारी रखेंगे।

    आदेश में कहा,

    "इस प्रकार, किसी भी दिन 50% न्यायिक अधिकारी फिजिकल रूप से अदालत में होंगे, जबकि शेष 50% वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों की कार्यवाही में शामिल होंगे।"

    फिजिकल दिनों में जहां भी इस तरह का अनुरोध किया जाता है, वहां स्थगन आवेदन, जमानत आवेदन और अन्य विविध जरूरी मामलों को लेने का प्रयास किया जाएगा।

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