COVID- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जून से अगले आदेश तक जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

16 Jun 2021 10:28 AM IST

  • COVID- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जून से अगले आदेश तक जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 16 जून, 2021 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

    अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लंबित और ताजा जमानत, रिहाई, बयान की रिकॉर्डिंग, रिमांड, विविध के निपटान जैसे आवश्यक मामलों को ही लेना होगा। तत्काल आपराधिक आवेदन, छोटे अपराधों के मामलों का निपटान, समय-समय पर जारी हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) के निर्देश, और नागरिक प्रकृति के तत्काल मामले (जैसे निषेधाज्ञा मामले और नागरिक प्रकृति के अन्य आवेदन)।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि अन्य दीवानी मामलों (जैसे नए मुकदमों की संस्था आदि) की तात्कालिकता को स्थानीय स्तर पर तय किया जा सकता है और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो इसे सुनने का निर्देश दिया जा सकता है।

    हाईकोर्ट द्वारा जारी अन्य निर्देश

    1. 10 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों को रोटेशन/प्रत्येक स्लॉट (जहां लागू हो) द्वारा सौंपा जाएगा।

    2. मामलों का निर्णय/निपटान करने के बाद पारित सभी सीआईएस में अपलोड किए जाए।

    3. लैंडलाइन / मोबाइल नंबरों का उल्लेख करने वाले अधिवक्ताओं/वादियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और इसे मजबूत किया जाएगा।

    4. ऐसी सुविधा के संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाएं ली जाएंगी।

    5. न्यायिक सेवा केंद्र (केंद्रीकृत फाइलिंग काउंटर) या किसी अन्य उपयुक्त स्थान की पहचान नए मामलों/आवेदनों (सिविल/आपराधिक) को प्राप्त करने/एकत्र करने के लिए की जानी चाहिए।

    6. ऐसे सभी मामले/आवेदन सीआईएस में पंजीकृत किए जाएंगे।

    7. आवेदनों/मामलों में उनके मोबाइल नंबर सहित अधिवक्ता/वादकारियों का विवरण होगा। दोष यदि कोई हो, तो संबंधित परामर्शदाता को सूचित किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे आवेदनों को नियत/संबंधित न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

    8. जिला न्यायाधीश समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोर्ट परिसर में आवश्यक स्टाफ की न्यूनतम प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

    9. आवेदनों के निस्तारण, आदेश पारित करने/ अपलोड करने, जमानत बांड स्वीकार करने, रिहाई आदेश आदि के संबंध में जिला न्यायाधीश के स्तर पर स्थानीय तंत्र विकसित किया जा सकता है।

    ऐसे मामलों में जहां मामले का निपटारा सबसे जरूरी है, जिला न्यायाधीशों की पूर्व अनुमति से साक्ष्य / परीक्षण दर्ज किया जा सकता है और उस संबंध में वादियों / व्यक्तियों / अधिवक्ताओं को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। जिला न्यायाधीशों द्वारा एक ही उद्देश्य जब तक कि वे किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित न हों।

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