पैरोल की अवधि आगे बढ़ाने की मांग के लिए COVID-19 का कारण देना वैध आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

3 Nov 2021 12:05 PM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आजीवन दोषी की पैरोल की अवधि को इस आधार पर बढ़ाने से इनकार कर दिया कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है।

    न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने 18 मार्च से पैरोल पर चल रही राशि कुमारा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "याचिकाकर्ता के वकील का निवेदन है कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए पैरोल के एक और विस्तार की आवश्यकता है। एजीए यह प्रस्तुत करने से अधिक उचित है कि जेलों और अन्य सरकारी अस्पतालों में रोगग्रस्त कैदियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।"

    अदालत ने आरोपी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि जेलों में भीड़भाड़ है और इसलिए उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह बहुत कमजोर आधार है। इस तरह के आधार को बनाए रखने के लिए कोई सांख्यिकीय डेटा तैयार नहीं किया जाता है; अन्यथा हमारे जैसे आबादी वाले समाज और जेल में कुछ भीड़भाड़ हो सकती है, जो अनिवार्य रूप से होती है। हालांकि, ऐसा नहीं करने का कोई आधार नहीं है।"

    केस पृष्ठभूमि:

    याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 302,120बी, 324, 341, 427 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे 19.03.2021 को 30 दिनों की अवधि के लिए पुलिस महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवाएं तथा मुख्य कारागार के मुख्य अधीक्षक के स्थायी आदेश पर पैरोल पर रिहा किया गया था।

    उन्हें आदेश दिनांक 05.08.2021 के तहत समान अवधि के लिए पैरोल का विस्तार मिला। इसी तरह उन्होंने आदेश दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से 30 दिनों के एक और कार्यकाल के लिए दूसरा विस्तार प्राप्त किया जो 05.10.2021 को समाप्त हो गया। उन्होंने समर्थन में COVID-19 से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के आधार पर प्रतिवादी एक के समक्ष एक और 60 दिनों के लिए पैरोल के विस्तार के लिए 28.09.2021 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसे खारिज कर दिए जाने के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय के निष्कर्ष:

    याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

    "यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि पैरोल या फरलो पर एक अपराधी की रिहाई को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। सजा सुनाए जाने के बाद एक अपराधी अपराध को मिटा देता है; समाज और अपराध के पीड़ितों की एक मजबूत न्यायोचित अपेक्षा है कि अपराधी को पूरी सजा काटनी चाहिए। आजीवन दोषियों को पैरोल या फरलो पर रिहा करना न्याय की भावना को ठेस पहुँचाता है और यह जनता के आपराधिक प्रशासन में विश्वास को हिलाता है और न्याय प्रणाली के लिए ऐसा होना सभ्य समाज में कोई खुशी की बात नहीं है।"

    इसके अलावा कोर्ट ने कहा,

    "अपराध के पीड़ितों के लिए असुरक्षा की भावना पैदा करने के अलावा आंतरायिक पैरोल या फरलो का अनुदान जेल के कैदियों के बीच एक परिहार्य उम्मीद (हालांकि वैध नहीं) पैदा करेगा; जो एक तरह के स्नातक हो सकता है समानता के सिद्धांत पर पैरोल का अधिकार जो फिर से नागरिक समाज के हित के लिए हानिकारक है। आखिरकार, पैरोल और फरलो सजा और सजा के लिए माफी की प्रकृति में हैं।"

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "पैरोल/फरलो के प्रावधान मानवतावादी आधार पर बनाए गए हैं, जो जेल में बंद लोगों की राहत के लिए हैं; पैरोल पर एक अपराधी को रिहा करने का मुख्य उद्देश्य उसे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने और उसे सक्षम करने का अवसर देना है। नागरिक समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य के आधार के मामले भी हो सकते हैं; चाहे जो भी हो पैरोल/फरलो पर रिहाई का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। पैरोल के बार-बार विस्तार से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के लिए बहुत सारे नुकसान हैं। याचिकाकर्ता ने पहले ही कई पैरोल/एक्सटेंशन का लाभ उठाया है।"

    तदनुसार इसने आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता को 11.10.2021 को 3.30 बजे या उससे पहले जेल में वापस रिपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।"

    केस का शीर्षक: राशी कुमारा बनाम पुलिस महानिदेशक, जेल और सुधार सेवाएं।

    केस नंबर: 2021 की रिट याचिका संख्या 18216

    आदेश की तिथि: सात अक्टूबर, 2021

    एपीयरेंस:

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोनेश कुमार के.बी

    प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार एम.

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