COVID-19: मज़दूर या कर्मचारी को न नौकरी से हटाएं न उनका वेतन काटें, महाराष्ट्र लेबर कमिशनर ने ज़िले के संबंधित अधिकारियों को एडवाइज़री जारी करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

30 March 2020 12:13 PM GMT

  • COVID-19: मज़दूर या कर्मचारी को  न नौकरी से हटाएं न उनका वेतन काटें, महाराष्ट्र लेबर कमिशनर ने ज़िले के संबंधित अधिकारियों को एडवाइज़री जारी करने के निर्देश दिए

    महाराष्ट्र राज्य के श्रम आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं / मालिकों को एक एडवाइजरी जारी करके उन्हें यह बताने को कहा है कि नियोक्ता / मालिक, किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को नौकरी से न निकालें और न ही उनकी मजदूरी कम करें। संकट के इस दौर में पूरे देश को कोरोनो वायरस की महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है।

    डॉ.महेंद्र कल्याणकर ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बहाने, कुछ नियोक्ता श्रमिकों की नौकरी समाप्त करने या उन्हें वेतन के बिना छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सकते हैं।

    पत्र में कहा गया है कि

    "ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में, सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से आकस्मिक या संविदा कर्मियों को नौकरी से निकालकर या उनके वेतन को कम न करें।

    यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसे इस अवधि के लिए मजदूरी में किसी भी कटौती के बिना ड्यूटी पर माना जाना चाहिए। इसके अलावा, अगर COVID-19 के कारण नियोक्ता ने काम बंद कर दिया है तो ऐसी इकाई के कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा । "

    श्रम आयुक्त ने यह भी कहा कि श्रमिकों को नौकरी से हटाने या मजदूरी में कमी न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करेगी, बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके मनोबल को भी बाधित करेगी।

    29 मार्च को, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (1) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियोक्ताओं को निर्देश जारी किया कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान कटौती के बिना अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें।

    आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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